कोर्ट ने ट्रंप को दिया बड़ा झटका, ‘लिबरेशन डे’ टैरिफ पर लगाई रोक
व्यापारियों ने कोर्ट में चुनौती दी
ट्रंप ने दूसरे देशों से आने वाले सामान पर समान रूप से टैक्स लगाने का आदेश दिया था।
वॉशिंगटन। ट्रंप ने दूसरे देशों से आने वाले सामान पर समान रूप से टैक्स लगाने का आदेश दिया था, जो देश अमेरिका से कम सामान खरीदते हैं और उसे ज्यादा सामान बेचते हैं. इसको 'लिबरेशन डे' टैरिफ कहा गया था। राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप ने यह फैसला लिया था, लेकिन इस फैसले को अमेरिका के व्यापारियों ने कोर्ट में चुनौती दी और अब ट्रंप को कोर्ट के फैसले से बड़ा झटका लगा है।
मैनहैटन स्थित कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड की तीन जजों की पीठ ने इस पर चर्चा करते हुआ अपना फैसला सुनाया और कहा कि ट्रंप ने अपने संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करते हुए एक ऐसा कदम उठाया, जो अमेरिकी संविधान के अनुरूप नहीं माना जाता है।
‘लिबरेशन डे’ टैरिफ क्या होता है?
ट्रंप प्रशासन ने अप्रैल में दूसरे देशों से आने वाले सामान पर समान रूप से भारी टैरिफ (आयात शुल्क) लगाने की घोषणा की थी, जो देश अमेरिका से कम सामान खरीदते हैं, लेकिन उसे ज्यादा निर्यात करते हैं। इसको ‘लिबरेशन डे’ टैरिफ का नाम दिया गया था। फैसले का उद्देश्य व्यापार घाटे का कम होना बताया गया था, लेकिन अमेरिकी व्यापारियों सहित कई राज्य सरकारों ने इसे कानूनी चुनौती दी।

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