एफएसएसएआई ने आसान शिकायत के लिए रेस्टोरेंट में क्यूआर कोड किया अनिवार्य, स्मार्टफोन के जरिए क्यूआर कोड को स्कैन कर आसानी से कर सकते हैं उपयोग
सभी रेस्टोरेंट, कैफे, ढ़ाबे और रेहड़ी-पटरी वाले खाने-पीने की दुकानें शामिल
भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) के द्वारा देश भर के सभी खाद्य व्यवसाय संचालकों (FBO) के लिए एक नया निर्देश जारी किया गया है।
नई दिल्ली। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) के द्वारा देश भर के सभी खाद्य व्यवसाय संचालकों (FBO) के लिए एक नया निर्देश जारी किया गया है, जिसमें देश के सभी रेस्टोरेंट, कैफे, ढ़ाबे और रेहड़ी-पटरी वाले खाने-पीने की दुकानें शामिल हैं। इसके तहत निर्देश जारी किया गया कि सभी रेस्टोरेंट को अपने FSSAI लाइसेंस या पंजीकरण प्रमाणपत्र को एक क्यूआर कोड के साथ स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करना होगा, जो की फूड सेफ्टी कनेक्ट ऐप से जुड़ा हुआ हो। इस कदम का उद्देश्य उपभोक्ताओं को सशक्त बनाना है और सभी के लिए खाद्य सुरक्षा, स्वच्छता और भ्रामक उत्पाद लेबल के बारे में शिकायत दर्ज करना आसान बनाना है।
क्यूआर कोड, जो अब एफएसएसएआई लाइसेंस का एक अनिवार्य हिस्सा बन गया है, ऐसे क्षेत्रों, जैसे प्रवेश द्वार, बिलिंग काउंटर या डाइनिंग सेक्शन में लगाया जाना चाहिए जहां ग्राहक इसे आसानी से देख पाए। इसका उपयोग करना बड़ा ही आसान है- ग्राहक अपने स्मार्टफोन के जरिए क्यूआर कोड को आसानी से स्कैन कर सकते हैं और उन्हें ऐप पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा, जहाँ सभी ग्राहक शिकायत दर्ज कर सकते हैं या आउटलेट की पंजीकरण स्थिति के बारे में कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी देख सकते हैं।

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