पटना में सोना तस्करी केस: तीन सूडानी नागरिकों को 2 साल की सजा, 21 करोड़ का सोना बरामद
र्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोषियों को दो-दो माह के कारावास की सजा अलग से भुगतनी होगी
बिहार में पटना की एक विशेष अदालत ने सोना तस्करी के मामले में आज तीन विदेशी नागरिकों को दो-दो वर्ष के सश्रम कारावास की सजा के साथ चार-चार हजार रूपयों का जुर्माना भी किया
पटना। बिहार में पटना की एक विशेष अदालत ने सोना तस्करी के मामले में आज तीन विदेशी नागरिकों को दो-दो वर्ष के सश्रम कारावास की सजा के साथ चार-चार हजार रूपयों का जुर्माना भी किया। आर्थिक अपराध मामलों के विशेष न्यायाधीश आफताब आलम ने मामले में सुनवाई के बाद सूडान देश के नागरिक अली अब्दाल गफ्फार माला, हमाम रशीद अलहग अल हसन और इब्राहिम अलबख्त इब्राहिम अली को सीमा शुल्क अधिनियम कस्टम एक्ट की विभिन्न धाराओं में दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोषियों को दो-दो माह के कारावास की सजा अलग से भुगतनी होगी।
आरोप के अनुसार 19 फरवरी 2023 को तीनों सूडानी नागरिक दुबई से नेपाल के रास्ते 37 किलो 126 ग्राम 40 मिलीग्राम सोना तस्करी कर पटना के रास्ते मुंबई ले जा रहे थे। उक्त सोने की बाजार में कीमत 21 करोड़ 58 लाख 15 हजार 763 रुपए थी। गुप्त सूचना के आधार पर राजस्व खुफिया विभाग क्षेत्रीय इकाई पटना के अधिकारियों ने अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके पास से उक्त सोना बरामद किया था।
अभियोजन ने आरोप साबित करने के लिए इस मामले में सात गवाहों का बयान अदालत में कलमबंद करवाया था। तीनों सूडानी नागरिकों को इस मामले में उच्च न्यायालय से जमानत प्राप्त हुई थी लेकिन उन्हें पुर्णिया स्थित डिटेंशन सेंटर में रखा गया था। आज सजा सुनाये जाने के बाद भी उन्हें अपील दाखिल करने के लिए जमानत दी गई है, लेकिन विदेशी नागरिक होने के कारण उन्हें पूर्णिया के डिटेंशन सेंटर में ही रखा जाएगा।

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