कांवड़ यात्रा : नाम बताने वाले फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की अंतरिम रोक, अगली सुनवाई 26 जुलाई को
उत्तरप्रदेश, उत्तराखण्ड, मध्यप्रदेश सरकार को नोटिस जारी
कांवड़ यात्रा के मार्ग में आने वाले दुकानदारों को नेमप्लेट पर नाम लिखने वाले आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है।
नई दिल्ली। कांवड़ यात्रा के मार्ग में आने वाले दुकानदारों को नेमप्लेट पर नाम लिखने वाले आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार के आदेश पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश और उत्तराखण्ड सरकार को नोटिस जारी किया है। मामले में अगली सुनवाई 26 जुलाई को है।
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि नाम बताने की जरूरत नहीं है दुकानदार केवल ये बताएं कि खाना शाकाहारी है या मांसाहारी। खाने का प्रकार बताए।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि "एक नयी ‘नाम-पट्टिका’ पर लिखा जाए : सौहार्दमेवजयते!"
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