यूएससीआईएस ने जारी किया बयान : अमेरिका में अवैध रूप से रहने वाले हर व्यक्ति को कराना होगा पंजीकरण, नहीं कराने पर जुर्माना और हो सकती है जेल

यह ट्रंप प्रशासन के उन कदमों की श्रृंखला में नया कदम है

यूएससीआईएस ने जारी किया बयान : अमेरिका में अवैध रूप से रहने वाले हर व्यक्ति को कराना होगा पंजीकरण, नहीं कराने पर जुर्माना और हो सकती है जेल
अवैध आव्रजन पर रोक लगाने और देश में अवैध रूप से रह रहे लाखों लोगों को निर्वासित करने के अभियान के वादों से जुड़े हैं।

वॉशिंगटन। अमेरिकी आव्रजन अधिकारियों का कहना है कि अमेरिका में अवैध रूप से रहने वाले किसी भी व्यक्ति को जल्द ही संघीय सरकार के पास पंजीकरण कराना होगा। जो पंजीकरण नहीं कराएंगे, उन्हें जुर्माना या कारावास या दोनों का सामना करना पड़ सकता है।रिपोर्ट के मुताबिक, यूएस सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज की ओर से हाल ही में जारी किए गए बयान के अनुसार, यह रजिस्ट्री 14 वर्ष या उससे ज्यादा आयु के उन सभी लोगों के लिए अनिवार्य होगी, जिनके पास कानूनी दर्जा नहीं है। बयान में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को पंजीकरण कराना होगा और अपने फिंगरप्रिंट और पता उपलब्ध कराना होगा। 14 वर्ष से कम आयु के प्रत्येक व्यक्ति के माता-पिता और अभिभावकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे पंजीकृत हैं। यह ट्रंप प्रशासन के उन कदमों की श्रृंखला में नया कदम है, जो अवैध आव्रजन पर रोक लगाने और देश में अवैध रूप से रह रहे लाखों लोगों को निर्वासित करने के अभियान के वादों से जुड़े हैं।

रजिस्ट्री के पीछे क्या है?
संघीय आव्रजन कानून में लंबे समय से यह अनिवार्य है कि अमेरिका में अवैध रूप से रहने वाले लोग सरकार के साथ पंजीकरण करें। इन कानूनों का इतिहास 1940 के विदेशी पंजीकरण अधिनियम से जुड़ा है, जो द्वितीय विश्व युद्ध के शुरूआती दिनों में अप्रवासियों और राजनीतिक विध्वंसक तत्वों के बढ़ते भय के बीच आया था। वर्तमान आवश्यकताएं 1952 के आव्रजन और राष्ट्रीयता अधिनियम से उत्पन्न हुई हैं। विद्वानों का कहना है कि पंजीकरण की अनिवार्यता को शायद ही कभी लागू किया गया है। अधिकारियों का कहना है कि अब इसमें बदलाव होगा। होमलैंड सिक्योरिटी की प्रवक्ता ट्रिसिया मैकलॉघलिन ने एक बयान में कहा कि ट्रंप प्रशासन हमारे सभी आव्रजन कानूनों को लागू करेगा, हम यह नहीं चुनेंगे कि कौन से कानून लागू करेंगे, हमें यह जानना चाहिए कि हमारे देश में कौन है ताकि हमारी मातृभूमि और सभी अमेरिकियों की सुरक्षा हो सके। अधिकारियों ने कहा है कि वे जल्द ही विदेशियों के लिए पंजीकरण की आवश्यकता को पूरा करने के लिए एक फॉर्म और प्रक्रिया की घोषणा करेंगे। अपनी वेबसाइट पर यूएससीआईएस ने लोगों को ऑनलाइन खाता बनाने का निर्देश दिया है। और कहा है कि पंजीकरण के संबंध में अतिरिक्त जानकारी आने वाले दिनों में उपलब्ध होगी। बयान में कहा गया है कि किसी भी विदेशी के पास इस कानून का पालन न करने का कोई बहाना नहीं होगा। 

पंजीकरण कराने वालों को दिया जाएगा पहचान पत्र
यूएससीआईएस वेबसाइट ने संकेत दिया कि पंजीकरण कराने वाले लोगों को किसी प्रकार का पहचान पत्र दिया जाएगा, जिसे 18 वर्ष से ज्यादा आयु के किसी भी व्यक्ति को हर समय अपने पास रखना होगा। रजिस्ट्री की घोषणा से ट्रंप प्रशासन को इमिग्रेशन के अहम मुद्दे पर अपनी राजनीतिक ताकत दिखाने का मौका मिल गया है। यह अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे लोगों के लिए भी एक संकेत है। मैकलॉघलिन के बयान में कहा गया कि अगर आप अभी चले जाते हैं तो आपको वापस लौटने और हमारी स्वतंत्रता का आनंद लेने और अमेरिकी सपने को जीने का अवसर मिल सकता है।

 

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