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18 से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, माता-पिता की मंजूरी और ई-केवाईसी की मांग

18 से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, माता-पिता की मंजूरी और ई-केवाईसी की मांग सुप्रीम कोर्ट ने 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की सोशल मीडिया सुरक्षा को लेकर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। 'जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रेन अलायंस' की याचिका में ऑनलाइन यौन शोषण, साइबर बुलिंग और डेटा दुरुपयोग रोकने के लिए सोशल मीडिया एक्सेस हेतु माता-पिता की सहमति और ई-केवाईसी (e-KYC) अनिवार्य करने की मांग की गई है।
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