Rajasthan Finance Department
राजस्थान  जयपुर 

राजस्थान में अनुपूरक बजट राशि खर्च करने के निर्देश, केंद्रीय योजनाओं में मंजूरी के बाद ही धनराशि खर्च होगी

राजस्थान में अनुपूरक बजट राशि खर्च करने के निर्देश, केंद्रीय योजनाओं में मंजूरी के बाद ही धनराशि खर्च होगी राजस्थान के वित्त विभाग ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए अनुपूरक अनुदान की प्रथम संकलन राशि के उपयोग हेतु दिशा-निर्देश जारी किए हैं। राज्यपाल की मंजूरी और राजस्थान विनियोग (सं. 3) विधेयक, 2026 के पारित होने के बाद स्वीकृत बजट सीमा में ही व्यय करने और केंद्रीय योजनाओं में पूर्वानुमति के निर्देश दिए गए हैं।
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संशोधित अनुमान 2025-26 के उपयोग को लेकर वित्त विभाग के दिशा-निर्देश जारी

संशोधित अनुमान 2025-26 के उपयोग को लेकर वित्त विभाग के दिशा-निर्देश जारी राजस्थान वित्त विभाग ने IFMS में संशोधित अनुमान 2025-26 के उपयोग हेतु निर्देश जारी किए हैं। बजट अंतिमकरण समितियों (BFC) के निर्णय के आधार पर विभागों को निर्धारित प्रावधानों के भीतर ही व्यय करने को कहा गया है।
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