राजस्थान में अनुपूरक बजट राशि खर्च करने के निर्देश, केंद्रीय योजनाओं में मंजूरी के बाद ही धनराशि खर्च होगी
अनुपूरक अनुदान राशि के उपयोग के लिए दिशा-निर्देश जारी
जयपुर। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए अनुपूरक अनुदान की प्रथम संकलन की राशि के उपयोग को लेकर वित्त विभाग ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं। राजस्थान विधानसभा द्वारा अनुपूरक मांगों को स्वीकार किए जाने के बाद राजस्थान विनियोग (सं. 3) विधेयक, 2026 को 24 अगस्त को पारित किया गया था। इस विधेयक को राज्यपाल की मंजूरी भी मिल चुकी है। इसके बाद वित्त विभाग ने इकाईवार विनियोग का विवरण संबंधित विभागों को भेजते हुए स्वीकृत बजट राशि के उपयोग की अनुमति दी है। वित्त विभाग ने स्पष्ट किया है कि केंद्रीय सहायता से जुड़ी योजनाओं में भारत सरकार की आवश्यक स्वीकृति मिलने के बाद ही खर्च किया जाएगा।
विभागों को व्यय बजट प्रावधान की सीमा में रखने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं नए पदों के सृजन आदि पर खर्च के लिए जहां आवश्यक हो, राज्य सरकार की विशिष्ट स्वीकृति लेना अनिवार्य होगा। इसके अलावा बजट में बचत रहने पर उसके विस्तृत कारण बताते हुए नियमानुसार समय पर बचत राशि समर्पित करने की कार्रवाई करनी होगी।

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