परिवहन विभाग का आदेश, रामदेवरा मेले में आने वाले यात्री वाहनों को टैक्स में छूट
11 से 30 सितंबर तक लागू
जयपुर। रामदेवरा मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को परिवहन विभाग ने बड़ी राहत दी है। विभाग ने मेले के दौरान अन्य राज्यों से रामदेवरा-जैसलमेर आने वाले यात्री वाहनों के टैक्स में छूट देने के आदेश जारी किए हैं। यह छूट 11 से 30 सितंबर तक लागू रहेगी। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात सहित अन्य राज्यों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु रामदेवरा मेले में पहुंचते हैं। ऐसे में इन राज्यों से आने वाले यात्री वाहनों को राहत मिलेगी। परिवहन विभाग के आदेश के अनुसार अधिकतम 10 दिन की अवधि के लिए यात्री वाहन पर 6500 रुपए टैक्स लिया जाएगा। जबकि सामान्य स्थिति में 10 दिन के लिए करीब 17 हजार रुपए टैक्स बनता है। इस तरह श्रद्धालुओं को प्रति वाहन करीब 10,500 रुपए तक की टैक्स छूट मिलेगी।
विभाग ने मेले में आने वाले वाहनों की सुविधा और श्रद्धालुओं को आर्थिक राहत देने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया है। संयुक्त परिवहन सचिव ओपी बुनकर ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं।

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