हत्या के आरोपी भाई और भाभी को आजीवन कैद : बीस-बीस हजार रुपए का आर्थिक दण्ड भी लगाया, जानें पूरा मामला
चारा काटने की दांतली से हमला
अपर सेशन न्यायाधीश संख्या दो ने धारदार हथियार से हत्या करने के आरोपी मृतक के भाई रामरतन व भाभी सीमा को दोषी मान आजीवन कारावास की सजा सुनाने के साथ, 20-20 हजार रुपए जुर्माने भी लगाया है। न्यायालय के विशिष्ट लोक अभियोजक अशोक कुमार अग्रवाल के अनुसार 13 मार्च 22 को पदमपुरा रोड, माकड़वाली निवासी श्रीमती नीलम ने क्रिश्चियनगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि शाम साढ़े 6 बजे पति शिवराज अपने पिता अशोक से साइट पर चल रहे कामकाज की बात कर रहा था।
अजमेर। अपर सेशन न्यायाधीश संख्या दो ने धारदार हथियार से हत्या करने के आरोपी मृतक के भाई रामरतन व भाभी सीमा को दोषी मान आजीवन कारावास की सजा सुनाने के साथ, 20-20 हजार रुपए जुर्माने भी लगाया है। न्यायालय के विशिष्ट लोक अभियोजक अशोक कुमार अग्रवाल के अनुसार 13 मार्च 22 को पदमपुरा रोड, माकड़वाली निवासी श्रीमती नीलम ने क्रिश्चियनगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि शाम साढ़े 6 बजे पति शिवराज अपने पिता अशोक से साइट पर चल रहे कामकाज की बात कर रहा था। तभी देवरानी सीमा ने बातचीत पर ऐतराज किया। उसका पति शराब के नशे में था। सीमा चारा काटने की दांतली लेकर आई और उसके पति पर हमला किया।
इसी बीच सीमा ने अपने पति रामरतन को फोन कर बुला लिया। उसने आकर शिवराज से गाली-गलौज करते मारपीट शुरू कर दी। रामरतन से उसके पति के सिर पर लाठी से हमला किया और उसकी पत्नी सीमा दांतली से हमला करने लगी। जिससे शिवराज गंभीर घायल होकर गिर गया। बाद में उसकी अस्पताल में मौत हो गई। अदालत ने दोनों पक्षों की बहस और गवाहों के बयान व पत्रावली का अवलोकन कर आरोपी दंपती रामरतन व उसकी पत्नी सीमा को हत्या करने का दोषी मान दंडित किया है।

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