युवक और युवती लिव इन रिलेेशन में रह रहे थे साथ : दुष्कर्म के मुकदमे को माना झूठा, प्रेमी को किया दोष मुक्त
दोनों की सहमति से ही शारीरिक संबंध बनाये थे
पूरी बहस सुनने के बाद जिला एवं सैशन न्यायाधीश ने मामला पैसों के लेनदेन का मानते युवक को निर्दोष मान दोषमुक्त किया है।
दौसा। जिला एवं सेशन न्यायाधीश हुकम सिंह राजपुरोहित ने शहर में लिव इन रिलेशन में रह रही एक युवती ने अपने ही प्रेमी के खिलाफ दर्ज कराए बलात्कार के मामले को झूठा मान प्रेमी को दोष मुक्त कर दिया है। इधर प्रेमी इस झूठे प्रकरण में जेल की सलाखों में रह चुका है। अधिवक्ता रवि शंकर गंगावत ने बताया कि दौसा जिले की नगर पालिका लवाण निवासी एक महिला ने 6 दिसंबर 2023 को महिला थाना में विकास पुत्र रघुनाथ निवासी कमला नेहरू नगर झोटवाड़ा भांकरोटा जयपुर के खिलाफ प्रकरण में महिला ने प्रेमी विकास पर कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर बार-बार शारीरिक संबंध बनाने, मारपीट करने, अश्लील फोटो एवं विडियो बनाने के आरोप लगाये थे। पुलिस ने महिला की तहरीर पर युवक को गिरफ्तार कर लिया तथा विभिन्न धाराओं में उसे जेल भेज किया। युवक विकास ने पुलिस को बताया कि वह और लड़की लम्बे समय से लिव इन में रह रहे है। उसको रोजगार के लिए लाखों रुपए देकर ब्यूटी पार्लर खुलवाया। साथ ही दौसा के एसीएल में एक विला भी दिलवाया तथा दोनों की सहमति से ही शारीरिक संबंध बनाये थे।
उन्होंने बताया कि अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 17 गवाह परीक्षित कराए गए। बयान के बाद बचाव पक्ष व अभियोजन पक्ष के बीच बहस हुई। अभियोजन पक्ष ने मामले को सिद्ध करने की भरपूर कोशिश की, लेकिन अभियोजन पक्ष की कोई भी दलील केस को सिद्ध नहीं कर पाई। उन्होंने बताया कि युवक के बचाव पक्ष में न्यायालय में फोटोग्राफ्स, सबूत व ठोस दलील पेश कर पैरवी की। पूरी बहस सुनने के बाद जिला एवं सैशन न्यायाधीश ने मामला पैसों के लेनदेन का मानते युवक को निर्दोष मान दोषमुक्त किया है।

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