पुरानी आबादी में 69-ए के पट्टे देने में गूगल मैप की बाध्यता खत्म
शहरों की पुरानी आबादी क्षेत्रों में 501 रुपए में पट्टा देने के लिए राज्य सरकार ने एक और राहत प्रदान की है।
जयपुर। शहरों की पुरानी आबादी क्षेत्रों में 501 रुपए में पट्टा देने के लिए राज्य सरकार ने एक और राहत प्रदान की है। यूडीएच और एलएसजी की ओर से जारी आदेश के अनुसार नगर पालिका अधिनियम की धारा 69 ए. जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम की पास 54-ई. अजमेर व जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम की धारा 50-बी व नगर सुधार अधिनियम की धारा 60-सी के अन्तर्गत अकृषि भूमि के स्वामित्व / अधिकार को समर्पण कर पट्टा दिया जाने का प्रावधान है। कई प्रार्थीयों को गूगल मैप पर प्रोपर्टी चिन्हित करने में समस्या आ रही है, जिससे पट्टे देने में कठिनाई आती है। ऐसे में स्पष्ट किया गया है कि 69-ए के प्रकरणों में मौका रिपोर्ट के साथ संबंधित कर्मचारी की ओर से गूगल लोकेशन अंकित कर पार्ट प्रति पत्रावली में संलग्न की जाए। पट्टों को गति देने के उद्देश्य से कम से कम औपचारिकतायें रखी जाए।

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