नाबालिग का देह शोषण करने वाले आरोपियों को 20 साल की कैद
डरा धमकाकर आए दिन दुष्कर्म करते थे
इसके बाद शाम के समय पीड़िता ने कीटनाशक पीकर जान देने की कोशिश की, लेकिन समय पर पता चलने पर उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया।
जयपुर। जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने नाबालिग को डरा धमकाकर उसका कई बार देह शोषण करने वाले आरोपी शैतान और रविन्द्र को बीस साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने दोनों पर कुल चार लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। पीठासीन अधिकारी केसी अटवासिया ने आदेश में कहा कि आरोपियों ने पीडिता के साथ कई बार दुष्कर्म कर नैतिक रूप से अकल्पनीय अपराध किया है। ऐसे में नरमी का रुख नहीं अपनाया जा सकता। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक कमलेश शर्मा ने अदालत को बताया कि 31 मार्च, 2022 को पीड़िता के पिता ने जोबनेर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि उसकी बेटी ने उसे ईमेल कर अपने साथ हुए अपराध की जानकारी दी थी। पीडिता ने उसे बताया कि आरोपी उसे डरा धमकाकर आए दिन दुष्कर्म करते थे।
इसके बाद शाम के समय पीड़िता ने कीटनाशक पीकर जान देने की कोशिश की, लेकिन समय पर पता चलने पर उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। सुनवाई के दौरान पीड़िता ने अदालत को बताया कि शैतान का शराब का ठेका उसके घर के पास होने के कारण वह उसे जानती थी। शैतान ने 9 मई 2018 को उसे नींद की गोलियां देकर परिजनों को देने को कहा। रात के समय उसने परिजनों को नींद की गोलियां दी और शैतान से मिलने चली गई। वहां शैतान ने उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता ने अदालत को बताया कि रविन्द्र ने भी उसके साथ चार बार दुष्कर्म किया।

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