सेवा सेतु अभियान में गृहकर पर 50% छूट, नगरीय विकास कर के ब्याज-शास्ति भी माफ
7 अक्टूबर से 16 अक्टूबर 2026 तक ही प्रभावी
जयपुर। राजस्थान के शहरी निकायों में आयोजित किए जा रहे सेवा सेतु अभियान के दौरान बकाया गृहकर और नगरीय विकास कर जमा कराने पर विशेष छूट दी जाएगी। निदेशक एवं विशिष्ट सचिव जुईकर प्रतीक चन्द्रशेखर की ओर से जारी आदेश के अनुसार यह छूट 7 अक्टूबर से 16 अक्टूबर 2026 तक ही प्रभावी रहेगी। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 की धारा 107(4) के तहत दी जा रही इस छूट का लाभ आवासीय एवं व्यावसायिक संपत्तियों के साथ भूखंडों और भवनों पर भी मिलेगा। बकाया गृहकर की पूरी राशि एकमुश्त जमा कराने पर मूल गृहकर में 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। इसके साथ ही गृहकर पर लगने वाली शास्ति यानी पेनल्टी पर 100 प्रतिशत छूट मिलेगी। इसी तरह वर्ष 2025-26 तक के बकाया नगरीय विकास कर की पूरी राशि एकमुश्त जमा कराने पर ब्याज और शास्ति दोनों में 100 प्रतिशत छूट प्रदान की जाएगी।
सरकार का यह निर्णय ऐसे संपत्ति मालिकों के लिए राहत वाला है, जिनका गृहकर या नगरीय विकास कर लंबे समय से बकाया है। हालांकि, छूट का लाभ लेने के लिए निर्धारित अभियान अवधि में ही एकमुश्त भुगतान करना होगा। 16 अक्टूबर के बाद यह विशेष छूट उपलब्ध नहीं होगी।

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