चार जिलों में कोई भी अफसर ने राजनेताओं के प्रोटोकॉल में रहेंगे और नहीं मंच साझा करेंगे
24 दिसम्बर तक प्रभावी रहेगी आचार संहिता
जयपुर।प्रदेश के जिन चार जिलों में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव हो रहे हैं, उनके लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने सोमवार को आचार संहिता संबंधी दिशा-निर्देश जारी कर दिए। आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि बारां, करौली, कोटा और श्रीगंगानगर जिलों में 24 दिसम्बर तक कोई भी अधिकारी किसी भी जन प्रतिनिधि के प्रोटोकॉल नहीं रहेगा और नहीं उनके साथ मंच साझा करेगा।
आयोग की मुख्य निर्वाचन अधिकारी चित्र गुप्ता ने कहा है कि इन चारों जिलों में पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्यों के निर्वाचन के लिए आचार संहिता 24 दिसम्बर तक प्रभावी है। इसलिए आपका विश्वास-हमारा प्रयास जिला स्तरीय कार्यक्रम में निर्वाचनों से जुड़ा कोई भी अधिकारी मंत्री, विधायक एवं किसी भी दल के राजनीतिज्ञ के प्रोटोकॉल में उपस्थित नहीं हो सकता, ना ही मंच साझा कर सकता है। निर्वाचन से जुड़े अधिकारियों की इन कार्यक्रमों में भागीदारी को आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा।
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