राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना में संशोधन, वेयरहाउस पंजीयन नियम में जोड़ा नया प्रावधान

पंजीयन की अनिवार्यता केवल लागू परिस्थितियों तक सीमित

राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना में संशोधन, वेयरहाउस पंजीयन नियम में जोड़ा नया प्रावधान
राजस्थान सरकार ने राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना-2024 में संशोधन कर वेयरहाउस उप-क्षेत्र के नियमों में बदलाव किया। अब प्रोत्साहन के लिए WDRA पंजीयन केवल "जहां लागू हो" वहीं अनिवार्य होगा। इस बदलाव से निवेशकों और वेयरहाउस संचालकों को प्रक्रियागत राहत मिलने के साथ निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा।

जयपुर। वित्त (कर) विभाग ने राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना-2024 (RIPS-2024) में महत्वपूर्ण संशोधन करते हुए वेयरहाउस उप-क्षेत्र से संबंधित प्रावधानों में बदलाव किया है। संशोधन के तहत योजना की उपधारा में वेयरहाउस की परिभाषा से जुड़े प्रावधान में परिवर्तन किया गया है।

पहले वेयरहाउस उप-क्षेत्र के लिए प्रोत्साहन प्राप्त करने वाले उद्यमों का भारत सरकार के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के अंतर्गत वेयरहाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी (WDRA) में पंजीकृत होना अनिवार्य था। अब इस प्रावधान में "जहां लागू हो (wherever applicable)" शब्द जोड़े गए हैं, जिससे ऐसे मामलों में पंजीयन की अनिवार्यता केवल लागू परिस्थितियों तक सीमित रहेगी।

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