वेयरहाउस को प्रोत्साहन देने के नियमों में संशोधन, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना-2024 में बदलाव
संशोधन 8 अक्टूबर 2024 से प्रभावी
जयपुर। राज्य सरकार ने राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना-2024 (RIPS-2024) में संशोधन करते हुए वेयरहाउस उप-क्षेत्र से जुड़े प्रावधानों में बदलाव किया है। वित्त विभाग (कर प्रभाग) द्वारा जारी आदेश के अनुसार यह संशोधन 8 अक्टूबर 2024 से प्रभावी माना जाएगा। संशोधित आदेश के तहत योजना की उपधारा 3.6.1.1 (मुख्य क्षेत्र की परिभाषाएं) में वेयरहाउस की परिभाषा से संबंधित प्रावधान में बदलाव किया गया है।
अब वेयरहाउस उप-क्षेत्र के तहत प्रोत्साहन प्राप्त करने वाले उद्यमों के लिए वेयरहाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी (WDRA), भारत सरकार में पंजीकरण की शर्त के साथ "जहां लागू हो" (wherever applicable) शब्द जोड़े गए हैं। इससे उन मामलों में स्पष्टता आएगी, जहां WDRA पंजीकरण अनिवार्य नहीं है। वित्त विभाग के विशेष सचिव नाथमल डीडेल द्वारा जारी आदेश के अनुसार यह संशोधन जनहित में किया गया है। आदेश की प्रतियां वाणिज्यिक कर विभाग, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, बीआईपी के आयुक्त सहित संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी गई हैं।

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