हाउस रेंट अलाउंस नियमों में संशोधन, आदेश तत्काल प्रभाव से लागू
बदलाव का उद्देश्य प्रशासनिक प्रक्रिया को सरल बनाना
वित्त विभाग ने हाउस रेंट अलाउंस नियम, 1989 में संशोधन का आदेश जारी किया है।
जयपुर। वित्त विभाग ने हाउस रेंट अलाउंस नियम, 1989 में संशोधन का आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार, मौजूदा नियम 5 के उप-नियम (2) के नीचे एक नया प्रावधान जोड़ा गया है, जिसके तहत निगम, नगरपालिका या शहरी क्षेत्र की सीमाओं में शामिल या बाहर किए गए क्षेत्रों में यह प्रावधान स्वतः लागू या समाप्त हो जाएगा।
नए नियम के मुताबिक, जब भी राज्य सरकार किसी क्षेत्र को नामित निगम/नगरपालिका/शहरी एग्लोमेरेशन सीमा में शामिल या बाहर करेगी, तो हाउस रेंट अलाउंस का प्रावधान उसी तिथि से स्वतः प्रभावी हो जाएगा। इस बदलाव का उद्देश्य प्रशासनिक प्रक्रिया को सरल बनाना और कर्मचारियों को समय पर भत्ता उपलब्ध कराना है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
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