तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के विवादित प्रश्नों को लेकर मांगा जवाब

भर्ती की लिखित परीक्षा गत 26 फरवरी को हुई

तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के विवादित प्रश्नों को लेकर मांगा जवाब

याचिका में कहा गया कि विवादित प्रश्नों की जांच के लिए विषय विशेषज्ञों की कमेटी का गठन कर प्रश्नों की पुन: जांच कराई जाए और भर्ती परिणाम रद्द कर कमेटी की रिपोर्ट की रिपोर्ट के आधार पर पुन: परिणाम जारी किया जाए।

ब्यूरो/नवज्योति, जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती-2022 लेवल प्रथम और द्वितीय में विवादित प्रश्नों को लेकर कर्मचारी चयन बोर्ड के चेयरमैन एवं सचिव से जवाब मांगा है। अदालत ने चयन बोर्ड से पूछा है कि क्यों ना भर्ती का परिणाम रद्द कर प्रश्नों की जांच विशेषज्ञ कमेटी से कराई जाए और विवादित प्रश्नों का चयन करने वालों को आगामी परीक्षाओं के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया जाए। जस्टिस सुदेश बंसल की एकलपीठ ने यह आदेश खुशवंत सिंह व अन्य की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए।याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि कर्मचारी चयन बोर्ड ने 16 दिसंबर, 2022 को तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती लेवल प्रथम और लेवल द्वितीय के हिंदी, गणित-विज्ञान, उर्दू, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत व अंग्रेजी विषय के लिए भर्ती निकाली। भर्ती की लिखित परीक्षा गत 26 फरवरी को हुई। वहीं चयन बोर्ड ने 18 मार्च को प्रथम उत्तर कुंजी जारी कर अभ्यर्थियों से आपत्तियां मांगी। इसमें याचिकाकर्ताओं ने भी अपनी आपत्तियां पेश कर दी। याचिका में कहा गया कि 14 जून को बोर्ड ने परीक्षा का परिणाम जारी करते हुए दूसरी उत्तर कुंजी जारी कर दी। इसमें कुछ प्रश्नों को डिलीट किया गया और कुछ सवालों के जवाब बदल दिए गए। जबकि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, हिंदी ग्रंथ अकादमी सहित अन्य मान्यता प्राप्त लेखकों की पुस्तकों के आधार पर याचिकाकर्ताओं के जवाब सही थे, लेकिन चयन बोर्ड ने उन्हें गलत मान लिया। वहीं याचिकाकर्ताओं की आपत्तियों का भी ठीक ढंग से निस्तारण नहीं किया गया। याचिका में कहा गया कि विवादित प्रश्नों की जांच के लिए विषय विशेषज्ञों की कमेटी का गठन कर प्रश्नों की पुन: जांच कराई जाए और भर्ती परिणाम रद्द कर कमेटी की रिपोर्ट की रिपोर्ट के आधार पर पुन: परिणाम जारी किया जाए। इसके साथ ही जिन लोगों ने भर्ती के लिए इन विवादित प्रश्नों का चयन किया है, उन्हें आगामी परीक्षाओं के लिए ब्लैकलिस्ट किया जाए। इस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है।

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