सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों को मिलेगा 5 फीसदी अतिरिक्त भत्ता, 70 वर्ष की आयु पर देय होगा लाभ, 1 अप्रैल से होगा प्रभावी
17 विभागों के राजसेवकों के निलंबन का मामला
करीब 17 विभागों के अनुशासनात्मक कार्रवाई से संबंधित राजसेवकों के निलंबन और बहाली से जुड़े प्रकरणों पर विचार-विमर्श के बाद निर्णय होगा।
जयपुर। राज्य सरकार ने न्यायिक अधिकारियों सेवानिवृत्त पेंशनभोगियों और उनके परिवार के पेंशनभोगियों के लिए अतिरिक्त राहत देने का निर्णय किया है। वित्त विभाग की अधिसूचना के अनुसार 70 वर्ष की आयु पूरी करने पर इन पेंशनभोगियों को उनके मूल पेंशन-परिवार पेंशन पर 5 प्रतिशत का अतिरिक्त भत्ता प्रदान किया जाएगा। यह अतिरिक्त भत्ता 70 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद से 75 वर्ष की आयु तक दिया जाएगा। हालांकि इस भत्ते पर महंगाई राहत का भुगतान नहीं किया जाएगा। यह निर्णय राज्य सरकार की ओर से न्यायिक अधिकारियों और उनके परिवारों को आर्थिक सहायता और सम्मान देने के उद्देश्य से लिया गया है। यह आदेश एक अप्रेल 2025 से प्रभावी होगा।
बहाली का आज होगा फैसला
17 विभागों के राजसेवकों के निलंबन का मामला
करीब 17 विभागों के अनुशासनात्मक कार्रवाई से संबंधित राजसेवकों के निलंबन और बहाली से जुड़े प्रकरणों पर विचार-विमर्श के बाद निर्णय होगा। मुख्य सचिव सुधांश पंत की अध्यक्षता में शाम को 4 बजे प्रस्ताव बैठक में इन मामलों में संबंधित विभागों की ओर से निलंबन या बहाली के संबंध में की गई टिप्पणियां और अनुशंसाएं शामिल हैं। बैठक में जल संसाधन, सामाजिक न्याय, गृह, पीडब्ल्यूडी, पीएचईडी, राजस्व, चिकित्सा, यूडीएच, सहकारिता, आयोजना, स्कूल शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा, पंचायतीराज, श्रम, कृषि और महिला एवं बाल विकास विभागों के सचिव भाग लेंगे।
Comment List