जेडीए मौके की स्थिति के आधार पर एक्शन प्लान बताए कि कैसे रोड का अलाइनमेंट बदलेंगे और कितने मकान टूटेंगे

एयरपोर्ट से हल्दी घाटी सर्किल तक 100 फीट रोड निर्माण का मामला

जेडीए मौके की स्थिति के आधार पर एक्शन प्लान बताए कि कैसे रोड का अलाइनमेंट बदलेंगे और कितने मकान टूटेंगे

इस दौरान प्रार्थी सोसायटी की ओर से कहा कि सरकारी जमीन पर अतिक्रमण के कारण ही हाउसिंग बोर्ड सेक्टर एक व दो को आज तक विकसित नहीं कर पाया है।

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने एयरपोर्ट से हल्दी घाटी सर्किल तक की 100 फीट चौड़ी रोड निर्माण मामले में जेडीए को चार सप्ताह का समय देते हुए मौके की स्थिति के आधार पर एक्शन प्लान देने के लिए कहा है। हाईकोर्ट ने जेडीए को कहा है कि वह तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश कर बताए कि रोड के निर्माण के लिए कितने मकानों को तोड़ा जाएगा। वहीं अदालत ने जेडीए, नगर निगम और हाउसिंग बोर्ड को कहा है कि भविष्य में अतिक्रमण को रोकने के लिए उनका क्या प्लान है। जस्टिस अवनीश झिंगन और जस्टिस मनीष शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश अजय मार्ग निर्माण संघर्ष समिति सहित अन्य की याचिकाओं पर दिया हैं। सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने राज्य सरकार से कहा कि जहां देखों वहां पर अतिक्रमण हैं। सरकार की एजेंसियां क्या कर रही हैं? एजेंसियां रोड का सीमांकन नहीं करती और लोगों को सड़क का पता ही नहीं रहता। वे सोसायटी से भूखंड खरीद लेते हैं तो ऐसे में उन लोगों का क्या दोष हैं। 

सुनवाई के दौरान अदालती आदेश के पालन में प्रमुख यूडीएच सचिव वैभव गालरिया भी उपस्थित रहे। जेडीए की ओर से अधिवक्ता अमित कुड़ी ने बताया कि मौके पर जो रोड बननी है, उसमें कुछ हिस्सा जेडीए के साथ ही आवासन मंडल का है। इस रोड का 2018 में जोनल डवलपमेंट प्लान बना दिया था। यह भी तय कर दिया था कि जेडीए अपने हिस्से में 13 महीने और 6 दिन की अवधि में रोड बना देगा। इसके तहत ही उनकी ओर से रोड का सीमांकन किया जा रहा है। 

इस दौरान प्रार्थी सोसायटी की ओर से कहा कि सरकारी जमीन पर अतिक्रमण के कारण ही हाउसिंग बोर्ड सेक्टर एक व दो को आज तक विकसित नहीं कर पाया है। प्रभावित मकान मालिकों की ओर से अधिवक्ता प्रहलाद शर्मा ने कहा कि उन्होंने सोसायटी से भूखंड खरीदे थे और वे कई सालों से रह रहे हैं, लेकिन एलाइनमेंट बदलने के कारण उनके मकानों पर भी टूटने की तलवार लटक गई हैं। अदालत ने सभी पक्षकारों को सुनकर जेडीए को मौका स्थिति के अनुसार तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा है। इस रोड को लेकर जेडीए व हाउसिंग बोर्ड के दो अलग-अलग मत होने पर हाईकोर्ट ने प्रमुख यूडीएच सचिव को पेश होकर यह बताने के लिए कहा था कि इस 100 फीट रोड के निर्माण के लिए उनकी क्या कार्य योजना है।

Post Comment

Comment List

Latest News

कचरा संग्रह शुल्क के बहाने लोगों की जेब काटेगी हरियाणा सरकार : सैलजा ने की शुल्क वसूलने के फरमान की आलोचना, कहा- सरकार का जनता को यह तीसरा झटका  कचरा संग्रह शुल्क के बहाने लोगों की जेब काटेगी हरियाणा सरकार : सैलजा ने की शुल्क वसूलने के फरमान की आलोचना, कहा- सरकार का जनता को यह तीसरा झटका 
सैनी सरकार ने इस बारे में प्रदेश की सभी नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगमों को पत्र लिखा है...
अब कलक्टर के स्तर से भी खाद्य सुरक्षा सूची में जुड़ सकेंगे नाम : सरकार ने अधिसूचना जारी कर नियमों में किए प्रावधान, गोदारा ने कहा- लोगों को लाभान्वित करने की दिशा में कर रहे है काम  
नगर निगम की कार्रवाई के विरोध में व्यापारियों का प्रदर्शन : रैली निकालकर दिया धरना, प्रशासन के खिलाफ की नारेबाजी 
आईजी विजिलेंस की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त : एएसपी सहित 4 पुलिसकर्मी घायल, एक कांस्टेबल गंभीर 
बजट सत्र में कायम हुए रिकॉर्ड : कभी किसी विधेयक पर इतनी लंबी नहीं हुई चर्चा, रिजीजू ने कहा- राज्यसभा और लोकसभा में सरकार को अपेक्षा के अनुरूप ही मिले वोट
कांग्रेस शिक्षक प्रकोष्ठ की पीसीसी में बैठक : भदौरिया ने जारी की 100 पदाधिकारियों की सूची, पार्टी के लिए सक्रियता से काम करने की अपील 
टीकाराम जूली का राठौड़ पर पलटवार, शायराना अंदाज में लगाए आरोप