विद्यार्थियों की सुरक्षा को लेकर शिक्षा विभाग का बड़ा आदेश, सरकारी स्कूलों में बिना प्रधानाचार्य की अनुमति के प्रवेश नहीं कर सकेंगे बाहरी व्यक्ति
आदेश विद्यार्थियों की सुरक्षा, गरिमा और निजता को लेकर जारी किए
जयपुर। राजकीय विद्यालयों में प्रधानाचार्य या संस्था प्रधान की पूर्व लिखित अनुमति के अभिभावक सहित बिना बाहरी व्यक्ति को विद्यालय में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। निर्देशों में बताया गया है कि ये आदेश विद्यार्थियों की सुरक्षा, गरिमा और निजता को लेकर शिक्षा विभाग ने जारी किए हैं। निदेशक ललित कुमार ने निर्देश में बताया कि प्रत्येक आगंतुक को प्रवेश से पहले विजिटर रजिस्टर में अपनी जानकारी दर्ज करनी होगी। कक्षा कक्ष, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, छात्रावास, खेल मैदान अथवा विद्यार्थियों की गतिविधियों वाले क्षेत्रों में बाहरी व्यक्ति केवल प्रधानाचार्य, शिक्षक या अधिकृत अधिकारी की मौजूदगी में ही जा सकेगा।
आदेश में विद्यार्थियों, शिक्षकों अथवा विद्यालय गतिविधियों की बिना पूर्व लिखित अनुमति फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, साक्षात्कार, ऑडियो रिकॉर्डिंग और लाइव स्ट्रीमिंग पर भी रोक लगाई गई है। विद्यार्थियों की फोटो, वीडियो और व्यक्तिगत जानकारी के अनधिकृत प्रकाशन या प्रसार पर विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। बिना अनुमति प्रवेश करने या विद्यालय कार्य में बाधा डालने वालों के खिलाफ प्रधानाचार्य पुलिस और जिला शिक्षा अधिकारी को सूचना देकर कानून के तहत कार्रवाई कर सकेंगे।

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