शहरी सेवा शिविरों में बड़ी राहत : बकाया लीज राशि पर 60% छूट, पुरानी किराए की दुकानों का होगा नियमन
नगरीय निकायों की वित्तीय स्थिति भी मजबूत
जयपुर। प्रदेश सरकार द्वारा आमजन को राहत देने और नगरीय निकायों के राजस्व में वृद्धि के उद्देश्य से 12 जून से 15 जुलाई तक शहरी सेवा शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इन शिविरों में बकाया लीज राशि जमा कराने वालों को विशेष छूट का लाभ मिलेगा। सरकार के निर्देशानुसार वर्ष 2025-26 में एकमुश्त लीज राशि जमा कराने पर बकाया लीज राशि में 60 प्रतिशत तथा बकाया ब्याज में 100 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी। इससे लंबे समय से लंबित लीज प्रकरणों के निस्तारण में तेजी आएगी और निकायों को अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा।
इसके साथ ही वर्ष 1991 से पूर्व किराए पर दी गई स्वतंत्र दुकानों के नियमन की प्रक्रिया भी शिविरों में की जाएगी। नियमन के लिए संबंधित दुकानदारों को बकाया किराया 15 प्रतिशत ब्याज सहित जमा कराना होगा। इसके बाद व्यावसायिक आरक्षित दर के आधार पर दुकानों का नियमन किया जाएगा। सरकार का मानना है कि इस पहल से वर्षों से लंबित मामलों का समाधान होगा, नागरिकों को राहत मिलेगी और नगरीय निकायों की वित्तीय स्थिति भी मजबूत होगी। शहरी सेवा शिविरों में विभिन्न नागरिक सेवाओं से जुड़े प्रकरणों का भी मौके पर निस्तारण किया जाएगा।

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