बम्बोरा से नौगांव सड़क परियोजना : निर्धारित समय में नहीं हो सका अवार्ड जारी, अब भूमि अवाप्ति की अवधि एक साल बढ़ी
अर्जन की अवधि को 12 महीने के लिए और बढ़ा दिया
तय अवधि (15 फरवरी 2025) तक अवार्ड जारी नहीं हो पाया। अब अधिनियम की धारा 25 के तहत भूमि अर्जन की अवधि को 12 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है।
जयपुर। राज्य सरकार ने बम्बोरा (किशनगढ़ बास) एसएच-25 से नौगांव सड़क परियोजना के तहत भूमि अर्जन की अवधि एक वर्ष के लिए बढ़ा दी है। यह निर्णय भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 25 के तहत लिया गया है। इस परियोजना के लिए भूमि अर्जन की अधिसूचना 4 अक्टूबर 2023 को जारी की गई थी, जिसका राजपत्र में प्रकाशन 15 फरवरी 2024 को हुआ।
हालांकि तय अवधि (15 फरवरी 2025) तक अवार्ड जारी नहीं हो पाया। अब अधिनियम की धारा 25 के तहत भूमि अर्जन की अवधि को 12 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है। यह अधिसूचना उपमुख्यमंत्री की स्वीकृति के बाद सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से जारी की गई है। इसके तहत उपखंड अधिकारी, रामगढ़, जिला अलवर को इस परियोजना से संबंधित भूमि अर्जन के लिए आवश्यक कदम उठाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
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