राजस्थान में दूरसंचार ढांचे से जुड़े नियमों में बदलाव, टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर लगाने के लिए नए नियम लागू
स्थानीय निकायों को पालना होगा आदेश
जयपुर। राजस्थान में टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने से जुड़े नियमों में बदलाव किया गया है। स्वायत्त शासन विभाग ने केंद्र सरकार के नए दूरसंचार (मार्ग के अधिकार) नियम-2024 को राज्य में लागू करने के संबंध में आदेश जारी किया है। यह व्यवस्था 1 जनवरी 2025 से प्रभावी मानी जाएगी। आदेश के अनुसार केंद्र सरकार ने भारतीय तार मार्ग के अधिकार नियम-2016 में संशोधन करते हुए नए नियम जारी किए हैं।
राज्य में पहले दूरसंचार सेवाओं के लिए 6 फरवरी 2017 और 13 जनवरी 2023 को जारी आदेशों के तहत प्रावधान लागू थे। अब इन पुराने प्रावधानों और समय-समय पर किए गए संशोधनों को नए केंद्रीय नियम-2024 के अनुरूप माना जाएगा। इसका सीधा असर टेलीकॉम कंपनियों की ओर से मोबाइल टावर, केबल और अन्य दूरसंचार ढांचा स्थापित करने की प्रक्रिया पर पड़ेगा। आदेश में सभी जिला कलेक्टर, स्थानीय निकाय विभाग तथा नगर निगम, नगर परिषद और नगरपालिकाओं के आयुक्त एवं अधिशासी अधिकारियों को इसका पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

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