आमजन के आवास का सपना होगा पूरा, जेडीए लॉन्च करेगा छह आवासीय योजनाएं

मंथन सभागार में जेडीए सचिव निशांत जैन अध्यक्षता की समीक्षा बैठक का आयोजन

आमजन के आवास का सपना होगा पूरा, जेडीए लॉन्च करेगा छह आवासीय योजनाएं

आमजन के आवास का सपना पूरा करने के लिए जयपुर विकास प्राधिकरण शहर के विभिन्न इलाकों में जल्द ही आधा दर्जन आवासीय फार्म हाउस योजनाएं लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है

जयपुर। आमजन के आवास का सपना पूरा करने के लिए जयपुर विकास प्राधिकरण शहर के विभिन्न इलाकों में जल्द ही आधा दर्जन आवासीय फार्म हाउस योजनाएं लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। इसके साथ ही जेडीए राजस्व बढ़ाने के लिए बकायादारों पर भी शिकंजा कसने के लिए नोटिस जारी करेगा। जेडीए के मंथन सभागार में गुरुवार को आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए जेडीए सचिव निशांत जैन ने बताया कि जोन 11 में रामपुरा, चतरपुरा लाल्या का बास में योजना सृजन करने के लिए पीटी सर्वे का कार्य पूर्ण कर लिया गया है एवं प्लानिंग के लिए आयोजना शाखा द्वारा कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ ही जोन 14 में काठवाल, मुकारपुरा में सीमांकन का कार्य करवाया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि जोन 10 गोविंदपुरा रोपाडा, जोन 12 में नई का बास में योजना एवं जयरामपुरा फार्म हाउस योजना के साथ ही जोन 11 में चिरोता वेयर हाउस योजना शीघ्र योजना लॉन्च की जाएगी। जेडीए सचिव जैन बताया कि जोन में मुख्य सडकों पर विभिन्न प्रकार एग्रो वेयर हाउस, वेयर हाउस, फार्म हाउस, व्यावसायिक, आवासीय एवं अन्य योजनाएं लांच करने के लिए भी प्लानिंग की जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने समस्त जोन उपायुक्तों को अपने-अपने जोनों में नवीन योजनाएं सृजित करने के लिए भूमि चिन्ह्किरण करने के निर्देश दिए।

बैठक में उन्होंने जेडीए के राजस्व में बढ़ोतरी करने के लिए बकायादारों को नोटिस जारी कर वसूली करने, विभिन्न न्यायालयों में लंबित प्रकरणों के निस्तारण के लिए प्रभावी मॉनिटरिंग व समय पर जेडीए के जबाव प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त विधानसभा प्रश्नों के उत्तर 20 दिसम्बर तक त्वरित भिजवाने के निर्देश दिए। सचिव ने भूमि के बदले भूमि के लंबित 91 प्रकरणों की पेंडेंसी एलआर एक्ट के अंतर्गत शून्य करने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने नागरिक सेवा केन्द्र के माध्यम से जेडीए के ऑनलाईन पोर्टल पर नागरिकों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं यथा लीज होल्ड, नाम हस्तान्तरण, लीज मुक्ति प्रमाण पत्र तथा उप विभाजन/पुनर्गठन के प्रकरणों का निस्तारण समय सीमा में करने के निर्देश दिए।

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