बकाया आबियाना नहीं चुकाने वाले किसानों को मिलेगी सख्त चेतावनी, सिंचाई सुविधा होगी बंद
पटवारी के माध्यम से आबियाना जमा करवाकर उसकी रसीद प्राप्त
जल संसाधन विभाग ने बकाया आबियाना जमा नहीं करवाने वाले काश्तकारों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया। विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिन किसानों ने निर्धारित समय तक अपना बकाया आबियाना जमा नहीं कराया, उन्हें सिंचाई सुविधा से वंचित किया जाएगा। इससे आगामी फसली मौसम में ऐसे किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता।
जयपुर। जल संसाधन विभाग ने बकाया आबियाना (सिंचाई शुल्क) जमा नहीं करवाने वाले काश्तकारों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिन किसानों ने निर्धारित समय तक अपना बकाया आबियाना जमा नहीं कराया, उन्हें सिंचाई सुविधा से वंचित किया जाएगा। इससे आगामी फसली मौसम में ऐसे किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। विभाग के सहायक अभियंता ने जानकारी देते हुए बताया कि जिन काश्तकारों का आबियाना बकाया है, वे शीघ्र ही संबंधित जल उपयोक्ता संगम के अध्यक्ष या अपने क्षेत्र के पटवारी के माध्यम से आबियाना जमा करवाकर उसकी रसीद प्राप्त कर लें।
उन्होंने कहा कि जिन काश्तकारों पर दो या उससे अधिक किस्तों का आबियाना बकाया है और यदि वह समय रहते जमा नहीं कराया गया, तो राजस्थान सिंचाई अधिनियम 1955 के नियम 10 (ई) के तहत कार्रवाई की जाएगी। नियमों के अनुसार अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन वृत्त श्रीगंगानगर की पूर्व अनुमति से ऐसे काश्तकारों की भूमि को सिंचाई सुविधा से वंचित कर दिया जाएगा। विभाग ने किसानों से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार की असुविधा से बचने के लिए समय रहते बकाया राशि जमा कराएं। सहायक अभियंता ने यह भी बताया कि किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए जल उपयोक्ता संगम मुख्यालयों पर सिंचाई कर वसूली के लिए विशेष शिविर आरंभ किए गए हैं, ताकि किसान आसानी से अपना आबियाना जमा कर सकें।

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