स्थानांतरण आदेशों की पालना सुनिश्चित करने के लिए सरकार के दिशा-निर्देश जारी
आदेशों की अनुपालना 7 दिन के भीतर सुनिश्चित करनी होगी
राज्य सरकार ने राजस्थान सचिवालय सेवा, सचिवालय मंत्रालयिक सेवा, और सचिवालय सहायक कर्मचारियों के स्थानांतरण और पदस्थापन से जुड़े आदेशों की पालना सुनिश्चित करने के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं
जयपुर। राज्य सरकार ने राजस्थान सचिवालय सेवा, सचिवालय मंत्रालयिक सेवा, और सचिवालय सहायक कर्मचारियों के स्थानांतरण और पदस्थापन से जुड़े आदेशों की पालना सुनिश्चित करने के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि स्थानांतरण आदेशों की पालना संबंधित विभागों और स्थानांतरणाधीन अधिकारियों-कर्मचारियों दोनों की जिम्मेदारी होगी। आदेशों की अनुपालना 7 दिन के भीतर सुनिश्चित करनी होगी। किसी असाधारण परिस्थिति में स्थानांतरण निरस्त करने का प्रस्ताव तीन दिन के भीतर कार्मिक विभाग को भेजा जा सकता है।
नए दिशा-निर्देशों में यह भी कहा गया है कि स्थानांतरण के बाद अधिकारी को कार्यभार ग्रहण करने से वंचित नहीं किया जाएगा और आदेशों की प्रतीक्षा में नहीं लौटाया जाएगा। स्थानांतरण के बिना विभागीय स्तर पर इंटरचेंज प्रक्रिया पर रोक लगाई गई है। साथ ही, कार्मिक विभाग ने स्थानांतरण प्रक्रिया को ऑनलाइन करने की योजना की भी घोषणा की है, जिससे प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाया जा सकेगा। सभी प्रशासनिक विभागों को इन दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

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