हाईकोर्ट का कालवाड़ रोड से अतिक्रमण हटाने के आदेश : 200 फीट चौड़ी रोड पर बड़ी संख्या में अतिक्रमण
जेडीए को निर्देश दिए जाए की वह मौके से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करे
जयपुर विकास प्राधिकरण की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता जीएस गिल ने कहा कि मौके पर कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है और अतिक्रमणकारियों को नोटिस दिए जा चुके हैं।
जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने शहर की कालवाड़ रोड स्थित गोल्डन बेकरी से एक्सप्रेस-वे के बीच 200 फीट चौड़ी रोड से 31 दिसम्बर तक अतिक्रमण हटाने को कहा है। सीजे केआर श्रीराम व जस्टिस आनंद शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश लियाकत अली खान व 13 अन्य की जनहित याचिका का निस्तारण करते हुए दिए। याचिका में अधिवक्ता असलम खान ने अदालत को बताया कि कालवाड़ रोड स्थित गोल्डन बेकरी से एक्सप्रेस-वे तक 200 फीट चौड़ी रोड पर बड़ी संख्या में लोगो ने अतिक्रमण कर लिए हैं। जिससे यहां ट्रैफिक जाम के हालात रहते हैं और लोगो को आवाजाही में परेशानी उठानी पड़ रही है। इस बारे में कई बार शिकायत करने के बावजूद जयपुर विकास प्राधिकरण की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है।
ऐसे में राज्य सरकार और जेडीए को निर्देश दिए जाए की वह मौके से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करे। जयपुर विकास प्राधिकरण की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता जीएस गिल ने कहा कि मौके पर कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है और अतिक्रमणकारियों को नोटिस दिए जा चुके हैं। इसके अलावा जिनको नोटिस जारी नहीं हुए हैं, उन्हें अब चार सप्ताह में नोटिस जारी कर दिए जाएंगे और बाद में अतिक्रमण पर कार्रवाई की जाएगी। जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने 31 दिसंबर तक मौके से अतिक्रमण हटाकर रोड की तय चौड़ाई सुनिश्चित करने को कहा है।

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