घरेलू गैस सिलेंडरों की अवैध रिफिलिंग का भंडाफोड़ : 1 आरोपी गिरफ्तार, 7 सिलेंडर व उपकरण जब्त
संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए दुकान की तलाशी
पश्चिम पुलिस ने घरेलू गैस सिलेंडरों से छोटे अप्रमाणित सिलेंडरों में अवैध रिफिलिंग, बिक्री और भंडारण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने मौके से 7 सिलेंडर और अवैध रिफिलिंग में उपयोग होने वाले उपकरण भी जब्त।
जयपुर। पश्चिम पुलिस ने घरेलू गैस सिलेंडरों से छोटे अप्रमाणित सिलेंडरों में अवैध रिफिलिंग, बिक्री और भंडारण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मौके से 7 सिलेंडर और अवैध रिफिलिंग में उपयोग होने वाले उपकरण भी जब्त किए हैं। पुलिस उपायुक्त पश्चिम प्रशांत किरण के निर्देश पर रसद विभाग के साथ संयुक्त अभियान चलाया गया। अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त राजेश गुप्ता और सहायक पुलिस आयुक्त आलोक कुमार के सुपरवीजन में थाना करधनी के थानाधिकारी सवाई सिंह के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई थी। 29 मार्च 2026 को टीम को सूचना मिली कि कनकपुरा स्थित सेवाराम नगर में जगदम्बा गैस चूल्हा सर्विस पर अवैध गतिविधियां संचालित हो रही हैं।
सूचना के आधार पर पुलिस और रसद विभाग की टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए दुकान की तलाशी ली। तलाशी के दौरान पाया गया कि घरेलू गैस सिलेंडरों (14.2 किलोग्राम) से छोटे अप्रमाणित सिलेंडरों में जुगाड़ तकनीक से एलपीजी गैस की अवैध रिफिलिंग की जा रही थी और इसे 90 रुपये प्रति किलो की दर से बेचा जा रहा था। मौके से रामकरण रैगर (35), निवासी प्रेमनगर पावटा कोटपुतली-बहरोड़ (वर्तमान पता: सेवाराम नगर, कनकपुरा, जयपुर) को गिरफ्तार किया गया। उसके कब्जे से 2 घरेलू सिलेंडर (14.2 किग्रा), 5 छोटे अप्रमाणित सिलेंडर, रिफिलिंग उपकरण (रेगुलेटर व पाइप) और एक इलेक्ट्रॉनिक वजन मशीन जब्त की गई। आरोपी के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

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