अवैध निर्माण और अतिक्रमणों पर जेडीए ने की कार्रवाई, पहले भी किया था ध्वस्त
अतिक्रमणों को ध्वस्त किया
झारखण्ड मोड़ तिराहा से खातीपुरा तिराहा होते हुए 200 फीट सिरसी रोड बाईपास तक रोड सीमा में आ रहे कच्चे पक्के अवैध निर्माण, अतिक्रमणों को ध्वस्त किया गया था।
जयपुर। झारखण्ड मोड तिराहा से खातीपुरा तिराहा होते हुए 200 फीट सिरसी रोड बाईपास तक रोड सीमा में किए गए अतिक्रमणों पर पूर्व में जयपुर विकास प्राधिकरण की करीब छह माह पूर्व की गई कार्रवाई के बाद दोबारा से किए गए अतिक्रमणों पर प्रवर्तन दस्ते ने मंगलवार को फिर से कार्रवाई कर अवैध निर्माण एवं अतिक्रमणों को ध्वस्त किया। उप महानिरीक्षक पुलिस राहुल कोटोकी ने बताया कि राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ जयपुर में दायर रिट याचिका संख्या 17971/2022 में न्यायालय के आदेश की पालना में जोन 7 स्थित झारखण्ड मोड़ तिराहा से खातीपुरा तिराहा होते हुए 200 फीट सिरसी रोड बाईपास तक रोड सीमा में आ रहे कच्चे पक्के अवैध निर्माण, अतिक्रमणों को ध्वस्त किया गया था।
उन्होंने बताया कि न्यायालय के आदेश की पालना में जोन 7 स्थित झारखण्ड मोड़ तिराहा से खातीपुरा तिराहा होते हुए 200 फीट सिरसी रोड बाईपास तक रोड की चौड़ाई जोनल डवलपमेन्ट प्लान के करने के लिए 5 टीमों का गठन किया था। इसके बाद अतिक्रमियों को धारा 72 जेडीए एक्ट के तहत नोटिस जारी कर 9 अप्रेल तथा 25 मई को रोड सीमा में आ रहे कच्चे पक्के अवैध निर्माण, अतिक्रमणों को पूर्व में ध्वस्त किया गया था, लेकिन सिरसी रोड खातीपुरा 160 फीट रोड की तरफ पुन: अतिक्रमण की शिकायत प्राप्त होने पर उपायुक्त जोन 7 के कार्यालय में पदस्थापित तकनीकी एवं राजस्व टीम से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार 160 फीट रोड पर दुकान एवं ग्राउण्ड प्रथम द्वितीय तल एवं करीब 6 मीटर लम्बाई में बाउण्ड्रीवाल का अवैध निर्माण कर पुन: किए गए अतिक्रमणों तथा शेष रहे 200 मीटर तक अतिक्रमणों को ध्वस्त किया गया।

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