वृहद सिंचाई परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू, 60 दिन में दर्ज कराएं आपत्ति
राज्य सरकार ने अन्य आवश्यक कार्यवाही करने की अनुमति भी प्रदान की
जल संसाधन विभाग के अनुसार यह अधिग्रहण कार्य भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 एवं 12 के अंतर्गत किया जा रहा है।
जयपुर। राज्य सरकार ने सार्वजनिक प्रयोजनार्थ परवन वृहद सिंचाई परियोजना की दांयी मुख्य नहर की आरडी 0 से 32 किमी तक के निर्माण कार्य के लिए बारा जिले की छीपाबडोद एवं अटरू तहसीलों के ग्रामों में शेष रही भूमि और छूटे हुए खसरों को अधिग्रहित करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है।
जल संसाधन विभाग के अनुसार यह अधिग्रहण कार्य भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 एवं 12 के अंतर्गत किया जा रहा है। संबंधित अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि जिन हितधारकों की भूमि प्रस्तावित अधिग्रहण क्षेत्र में आती है, वे अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन के 60 दिन के भीतर अपनी आपत्ति भूमि अवाप्ति अधिकारी, जल संसाधन वृत, बारा को लिखित रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके साथ ही राज्य सरकार ने संबंधित अधिकारियों को अपने कर्मचारियों और श्रमिकों सहित चिन्हित क्षेत्र में प्रवेश कर सर्वेक्षण एवं अन्य आवश्यक कार्यवाही करने की अनुमति भी प्रदान की है। यह कदम परवन वृहद सिंचाई परियोजना के समयबद्ध क्रियान्वयन और क्षेत्रीय विकास को दृष्टिगत रखते हुए उठाया गया है।

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