मदर स्वीकृति प्रक्रिया हुई सरल, वित्त विभाग ने जारी किए नए निर्देश
योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी
जयपुर। वित्त विभाग ने एकल नोडल अभिकरण भुगतान प्रणाली के अंतर्गत मदर स्वीकृति की प्रक्रिया को अधिक सरल और त्वरित बनाने के लिए नए निर्देश जारी किए हैं। अब तक लागू तीन स्तरों वाली स्वीकृति व्यवस्था को समाप्त कर एकल स्तर की व्यवस्था लागू कर दी गई है। इसके तहत संबंधित बजट नियंत्रक अधिकारी अथवा विभागाध्यक्ष ही मदर स्वीकृति के गठन, संचालन और सक्रिय करने के लिए उत्तरदायी होंगे। नए निर्देशों के अनुसार बजट मदों का निर्धारण, संरचना का विन्यास तथा अन्य सभी आवश्यक व्यवस्थाएं संबंधित विभाग स्तर पर ही पूरी की जाएंगी।
पहले प्रशासनिक विभाग और वित्त विभाग से अलग-अलग स्वीकृति लेने की अनिवार्यता थी, जिसे समाप्त कर दिया गया है। इससे स्वीकृति प्रक्रिया में लगने वाला समय कम होगा और योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आएगी। निर्धारित प्रक्रिया पूरी होने के बाद स्वीकृति स्वतः वित्तीय प्रबंधन प्रणाली में प्रभावी हो जाएगी। विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि नई व्यवस्था के अनुरूप आवश्यक तकनीकी परिवर्तन किए जाएंगे। निगरानी और प्रतिवेदन की सुविधा पूर्ववत बनी रहेगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है तथा पूर्व में जारी स्वीकृति व्यवस्था को इस सीमा तक निरस्त कर दिया गया है।

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