नगर निगम जयपुर ग्रेटर सीमा विस्तार को मंजूरी : सरना डूंगर के चक बावड़ी और बासडी शामिल, शहरी सुविधाओं का लाभ बढ़ेगा
जनगणना विभाग को भी इसकी सूचना दी गई
स्वायत्त शासन विभाग ने जयपुर नगर निगम ग्रेटर की सीमा क्षेत्र में विस्तार को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है
जयपुर। स्वायत्त शासन विभाग ने जयपुर नगर निगम ग्रेटर की सीमा क्षेत्र में विस्तार को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 3 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए इस विस्तार को मंजूरी दी है। अधिसूचना के अनुसार, जयपुर जिले के ग्राम पंचायत सरना डूंगर का राजस्व ग्राम ‘चक बावड़ी एवं बासडी की समस्त क्षेत्र को नगर निगम जयपुर ग्रेटर की सीमा में शामिल किया गया है। इस निर्णय से नगर निगम के सीमा क्षेत्र और जनसंख्या में बढ़ोतरी होगी।
सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि संबंधित पंचायत समिति और ग्राम पंचायत को नियम अनुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करनी होगी। इसके साथ ही पंचायत क्षेत्र की परिसीमन प्रक्रिया के तहत ग्राम पंचायत से नगर निगम में विलय की कार्यवाही की जाएगी।
स्वायत्त शासन विभाग के निर्देशानुसार, जयपुर कलेक्टर को भी आवश्यक कार्रवाई के लिए आदेशित किया गया है। वहीं, जनगणना विभाग को भी इसकी सूचना दी गई है ताकि नए जोड़े गए क्षेत्र की जानकारी अभिलेखों में दर्ज की जा सके। इस विस्तार से जयपुर ग्रेटर नगर निगम के विकास कार्यों की परिधि और जिम्मेदारी बढ़ेगी तथा स्थानीय निवासियों को शहरी सुविधाओं का लाभ प्राप्त होगा।

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