फार्मा स्टोर को राजस्थान में पंजीकृत होना अनिवार्य, सरकार ने आरजीएचएस के तहत दवाओं की आपूर्ति के नियमों में किया संशोधन
परिसर में खुलने वाले किसी भी फार्मा स्टोर को मिलेगी छूट
राज्य सरकार ने राजस्थान सरकारी स्वास्थ्य योजना (RGHS) के तहत फार्मा स्टोर्स और ई-फार्मा स्टोर्स की ओर से दवाओं की आपूर्ति और डिलीवरी से जुड़े दिशा-निर्देशों में संशोधन किया है
जयपुर। राज्य सरकार ने राजस्थान सरकारी स्वास्थ्य योजना (RGHS) के तहत फार्मा स्टोर्स और ई-फार्मा स्टोर्स की ओर से दवाओं की आपूर्ति और डिलीवरी से जुड़े दिशा-निर्देशों में संशोधन किया है। वित्त (बजट) विभाग के प्रधान सचिव देबाशीष प्रस्ती द्वारा जारी आदेश में 5 सितंबर 2024 के निर्देशों में बदलाव किया गया है।
संशोधित आदेश के अनुसार, फार्मा स्टोर्स के पंजीकरण और न्यूनतम कार्यकाल से संबंधित नियमों में कुछ विशेष छूट दी गई है। अब किसी फार्मा स्टोर को राजस्थान में पंजीकृत होना अनिवार्य है और उसे कम से कम एक वित्तीय वर्ष से संचालित होना चाहिए। इसके अलावा, किसी फार्मा स्टोर को पंजीकरण के लिए संबंधित शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, कंपनीज एक्ट 1956 या लिमिटेड लायबिलिटी एक्ट 2008 के तहत पंजीकृत होना अनिवार्य होगा। साथ ही स्वामित्व से जुड़े दस्तावेज़ भी प्रस्तुत करने होंगे। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।
इन परिस्थितियों में मिलेगी नियम से छूट
अगर किसी पैनल अस्पताल परिसर में पहले से आरजीएचएस के तहत मान्यता प्राप्त फार्मा स्टोर या ई-फार्मा स्टोर कार्यरत है और उसी परिसर में उसकी नई शाखा खोली जाती है। आरजीएचएस द्वारा अनुमोदित फार्मा स्टोर्स या ई-फार्मा स्टोर्स की कोई नई शाखा शुरू होती है।
अगर किसी हॉस्पिटल चेन की नई शाखा खोली जाती है और वह आरजीएचएस के तहत पैनल में शामिल होती है, तो उसके परिसर में खुलने वाले किसी भी फार्मा स्टोर को यह छूट मिलेगी। अगर किसी प्रतिष्ठित पैनल अस्पताल के परिसर में नया फार्मा स्टोर खोला जाता है।
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