एसएनए-स्पर्श प्रणाली में आयकर कटौती की जिम्मेदारी स्पष्ट, कार्यान्वयन एजेंसियां होंगी जवाबदेह
लोक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली और भारतीय रिजर्व बैंक के बीच समन्वय का कार्य
जयपुर। वित्त विभाग ने केंद्र प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत संचालित एसएनए-स्पर्श (समयानुसार भुगतान) प्रणाली में आयकर स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) तथा विवरणी प्रस्तुत करने संबंधी जिम्मेदारियों को स्पष्ट करते हुए नया परिपत्र जारी किया है। परिपत्र के अनुसार अब प्रत्येक कार्यान्वयन एजेंसी को आहरण एवं वितरण अधिकारी के रूप में माना जाएगा और आयकर की सही गणना, कर कटौती, विक्रेताओं के स्थायी खाता संख्या का सत्यापन तथा निर्धारित समय पर त्रैमासिक विवरणी प्रस्तुत करने की संपूर्ण वैधानिक जिम्मेदारी उसी की होगी। परिपत्र में कहा गया है कि एकल नोडल एजेंसी केवल प्रशासनिक नियंत्रण, धनराशि प्रबंधन तथा राज्य की समेकित वित्तीय प्रबंधन प्रणाली, लोक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली और भारतीय रिजर्व बैंक के बीच समन्वय का कार्य करेगी।
वहीं सभी कार्यान्वयन एजेंसियों के कर कटौती खाता संख्या का प्रमाणीकरण कर उसे समेकित वित्तीय प्रबंधन प्रणाली से जोड़ा जाएगा। प्रत्येक भुगतान पत्र पर संबंधित कर कटौती खाता संख्या अंकित करना भी अनिवार्य होगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि कर कटौती में त्रुटि, कम कटौती, कटौती नहीं करने अथवा विवरणी समय पर प्रस्तुत नहीं करने जैसी किसी भी अनियमितता की पूरी जिम्मेदारी संबंधित कार्यान्वयन एजेंसी की होगी। यह व्यवस्था एसएनए-स्पर्श मंच पर संचालित सभी केंद्र प्रायोजित योजनाओं पर लागू रहेगी।

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