प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला : ऋण साधनों पर स्टाम्प ड्यूटी की माफी बढ़ाई, जानें किन लोगों को मिलेगी छूट
राज्य सरकार का बड़ा फैसला
राजस्थान सरकार ने सार्वजनिक हित में बड़ा फैसला लेते हुए ऋण साधनों पर लगने वाली स्टाम्प ड्यूटी को 31 मार्च 2030 तक माफ कर दिया है। वित्त विभाग की अधिसूचना के अनुसार, यह छूट सरकारी कंपनियों, निगमों और विकास प्राधिकरणों द्वारा लिए गए ऋणों पर लागू होगी।
जयपुर। राज्य सरकार ने सार्वजनिक हित में एक बड़ा निर्णय लेते हुए ऋण साधनों पर लगने वाली स्टाम्प ड्यूटी को आगामी 31 मार्च 2030 तक के लिए माफ कर दिया है। वित्त विभाग की अधिसूचना के अनुसार यह माफी राजस्थान स्टैम्प अधिनियम, 1998 की धारा 9(1) के तहत दी गई है।
नोटिफिकेशन के अनुसार, यह छूट उन ऋण साधनों पर लागू होगी जो किसी सरकारी कंपनी, निगम, सोसायटी, विकास प्राधिकरण, नगर सुधार न्यास या अन्य निकाय द्वारा पुनर्गठन अथवा नए ऋण के रूप में लिए जाएंगे। यह माफी उन सभी ऋणों पर भी लागू होगी जो राजस्थान स्टेट पावर फाइनेंस एंड फाइनेंशियल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा किसी सरकारी संस्था या विकास प्राधिकरण के पक्ष में निष्पादित किए जाएंगे।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि, पहले से चुकाई गई स्टाम्प ड्यूटी वापस नहीं की जाएगी। यह आदेश 14 अक्टूबर 2024 की पूर्व अधिसूचना को निरस्त करते हुए जारी किया गया है। वित्त विभाग के संयुक्त सचिव नथमल डिडेल द्वारा जारी इस आदेश की प्रति संबंधित सभी विभागों और अधिकारियों को भेजी गई है, ताकि आवश्यक कार्रवाई की जा सके। यह निर्णय राज्य सरकार की वित्तीय व्यवस्था को सुचारु रखने और विकास परियोजनाओं को गति देने के उद्देश्य से लिया गया है।

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