IFMS ऑडिट में सामने आए अधिक भुगतान पर सख्ती, 5 दिन में वसूली के निर्देश
निर्धारित दर से कम कटौती किए जाने पर आपत्ति दर्ज
राज्य सरकार ने IFMS सिस्टम के निष्पादन ऑडिट में सामने आए कार्मिकों को किए गए अधिक भुगतान एवं निर्धारित दर से कम की गई कटौतियों के मामलों को गंभीरता से लेते हुए सभी कोषाधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
जयपुर। राज्य सरकार ने IFMS सिस्टम के निष्पादन ऑडिट में सामने आए कार्मिकों को किए गए अधिक भुगतान एवं निर्धारित दर से कम की गई कटौतियों के मामलों को गंभीरता से लेते हुए सभी कोषाधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में निदेशालय की ओर से जारी आदेश के अनुसार महालेखाकार कार्यालय की ओर से जारी ड्राफ्ट पैरा में HRA, DA एवं Basic Pay के अधिक भुगतान तथा GPF, SI एवं RGHS की निर्धारित दर से कम कटौती किए जाने पर आपत्ति दर्ज की गई है। निदेशालय ने बताया कि इस संबंध में 4 सितंबर 2025 को ही कोषाधिकारियों को अवगत कराया गया था, लेकिन चार माह बीत जाने के बावजूद आहरण वितरण अधिकारियों से पालना करवाकर वसूली की सूचना निदेशालय को नहीं भेजी गई।
महालेखाकार कार्यालय ने अब कार्मिकवार नवीनतम विवरण (कुल 9 एक्सेल शीट) उपलब्ध कराया है, जिसे Treasuries & Accounts के व्हाट्सएप ग्रुप पर साझा किया गया है। ड्राफ्ट पैरा में उल्लेखित वसूली की समीक्षा आगामी सप्ताह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की जाएगी। इसके बाद शासन सचिव, वित्त (बजट) स्तर पर भी वीसी के जरिए स्थिति की समीक्षा प्रस्तावित है। निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव संध्या शर्मा ने समस्त कोषाधिकारियों को निर्देशित किया है कि ड्राफ्ट पैरा में उल्लिखित वसूली राशि के संबंध में 5 दिवस के भीतर आवश्यक कार्रवाई कर निदेशालय को सूचना भिजवाना सुनिश्चित करें।

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