नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को 20 साल की सजा, जानें पूरा मामला
विद्याधर नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई
पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-1 महानगर द्वितीय ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करते पकड़े गए अभियुक्त शाहरूख खान को बीस साल की सजा सुनाई। इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया।
जयपुर। पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-1 महानगर द्वितीय ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करते पकड़े गए अभियुक्त शाहरूख खान को बीस साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। पीठसीन अधिकारी विकास कुमार खंडेलवाल ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्त के प्रति नरमी नहीं अपनाई जा सकती। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक मातादीन शर्मा ने अदालत को बताया कि घटना को लेकर पीड़िता के पिता ने 4 अक्टूबर, 2021 को विद्याधर नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
रिपोर्ट में कहा गया कि उनके घर के पास रहने वाला अभियुक्त कुछ दिनों से उसकी बेटी को परेशान कर रहा है। रात करीब दो बजे उसके घर का मेन गेट खटखटाया। जब पीड़िता ने गेट खोला तो वह उसे जबरदस्ती कमरे में ले गया और दुष्कर्म करने लगा। इस दौरान पीड़िता के शोर मचाने पर वह पहली मंजिल से नीचे आए और अभियुक्त को दुष्कर्म करते पकड़ कर पुलिस को जानकारी दी। रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया। सुनवाई के दौरान पीड़िता ने अदालत को बताया कि अभियुक्त उसका डेढ साल से पीछा कर रहा था।

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