राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा की तैयारियों को लेकर बैठक आयोजित, जिला कलक्टर एवं पुलिस आयुक्त ने व्यवस्थाओं का लिया जायजा
जुर्माना 10 लाख रुपए जो 10 करोड़ तक का हो सकेगा
जिला कलक्टर एवं पुलिस आयुक्त ने स्ट्रांग रूम का दौरा किया एवं सुरक्षा सहित अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया।
जयपुर। जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन आगामी 27 एवं 28 फरवरी को आयोजित होने वाली राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा (रीट-2024) के सफल आयोजन की तैयारियों में जुटा है। जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी एवं पुलिस आयुक्त बीजू जॉर्ज जोसेफ ने परीक्षा के आयोजन को लेकर जयपुर के एक निजी विद्यालय के सभागार में बैठक ली। बैठक में समस्त केंद्र अधीक्षकों, अतिरिक्त केंद्र अधीक्षकों, प्रश्न पत्र समन्वयकों, ओएमआर समन्वयकों को सफल बनने के निर्देश दिए। जिला कलक्टर एवं पुलिस आयुक्त ने स्ट्रांग रूम का दौरा किया एवं सुरक्षा सहित अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया।
जिला परीक्षा संचालन समिति के नोडल अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (पूर्व) गोपाल सिंह शेखावत ने जानकारी दी कि परीक्षा के दौरान पेपर लीक एवं नकल सहित अन्य प्रकार की विधि विरुद्ध गतिविधियों में संलिप्त आरोपियों के खिलाफ राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम मेें कड़ी कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) अधिनियम-2022 (2022 का अधिनियम संख्याक 6) एवं संशोधन अधिनियम 2023 (2023 का अधि. संख्याक-17) की धारा 10 (1) के तहत 3 वर्ष का कारावास और एक लाख रुपए का जुर्माना से दण्डित किया जाएगा, जुर्माना नहीं होने पर 9 माह कारावास होगा। इसी तरह धारा 10 (2) के तहत 10 वर्ष का कारावास जो आजीवन कारावास तक का हो सकेगा और जुर्माना 10 लाख रुपए जो 10 करोड़ तक का हो सकेगा।
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