सड़क हादसे में घायल को अस्पताल पहुंचाने पर सरकार देगी 10000 रुपए की प्रोत्साहन राशि
मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना का गठन
प्रदेश में सडक दुर्घटनाओं में घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने पर राज्य सरकार 10000 रुपए की प्रोत्साहन राशि देगी।
जयपुर। प्रदेश में सडक दुर्घटनाओं में घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने पर राज्य सरकार 10000 रुपए की प्रोत्साहन राशि देगी। इसके लिए मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना का गठन किया है। वित्त विभाग ने व्यक्तियों के जीवन रक्षा के परिपेक्ष्य में घायल व्यक्ति को न्यूनतम समय में चिकित्सकीय उपचार उपलब्ध कराने के दृष्टिगत आमजन को प्रेरित / प्रोत्साहित करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए है।
चिकित्सा विभाग करेगा योजना का संचालन
योजना का क्रियान्वयन चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से किया जाएगा तथा योजना के लिए सम्पूर्ण बजट समर्पित सड़क सुरक्षा कोष द्वारा वहन किया जाएगा। सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को समय से राज्य के सरकारी एवं निजी अस्पताल में पहुँचाने वाले भले व्यक्ति इस योजना से लाभांवित होंगे।घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुँचाने वाला भला व्यक्ति स्वेच्छा से अपनी पहचान आदि देने तथा योजना लाभ लेने को तैयार होने की स्थिति में अस्पताल के ईमरजेंसी रूम में कार्यरत मेडिकल ऑफिसर की ओर से उसका नाम, उम्र, लिंग, पता, मोबाईल नम्बर, पहचान पत्र बैंक खाता संख्या, IFSC Code, MLC Number इत्यादि परिशिष्ट-1 में अंकित किए जाएंगे।
चिकित्सा संस्थान में पहुंचाने वाले भले व्यक्ति के साथ सम्मान पूर्वक व्यवहार किया जाए
सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को निकटतम के चिकित्सा संस्थान में पहुंचाने वाले भले व्यक्ति के साथ सम्मान पूर्वक व्यवहार किया जाए। ऐसे भले व्यक्ति (Good Samaritan) को उसकी इच्छानुसार तत्काल अस्पताल छोड़ने की अनुमति दी जाए। यदि घायल व्यक्ति, गंभीर श्रेणी का है तो उसकी मदद करने वाले भले व्यक्ति को दस हजार रूपए एवं प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। एक से अधिक भले व्यक्ति होने की स्थिति में सभी को प्रशस्ति पत्र एवं पुरस्कार राशि समान रूप से विभाजित कर दी जाएगी। गंभीर घायल व्यक्ति से तात्पर्य है कि घायल जिसे उपचार हेतु तुरन्त अथवा रेफर करने पर भर्ती करने की आवश्यकता हो। इसका निर्णय मेडिकल ऑफिसर के विवेकानुसार किया जाएगा।

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