शहरी सेवा शिविर-2026 में सरकारी भूमि पर कॉलोनियों के नियमन पर रोक, UDH ने निकायों को जारी किए निर्देश

अवैध कब्जों एवं कॉलोनियों के नियमन की प्रक्रिया शुरू

शहरी सेवा शिविर-2026 में सरकारी भूमि पर कॉलोनियों के नियमन पर रोक, UDH ने निकायों को जारी किए निर्देश
शहरी सेवा शिविर-2026 के तहत सरकारी भूमि पर बसे अवैध कॉलोनियों के नियमन की प्रक्रिया पर फिलहाल रोक लगा दी गई। नगरीय विकास एवं आवासन तथा स्वायत्त शासन विभाग ने इस संबंध में सभी नगरीय निकायों, विकास प्राधिकरणों, नगर विकास न्यासों और राजस्थान आवासन मंडल को आदेश जारी करते हुए आगामी आदेश तक ऐसी किसी भी कार्रवाई पर रोक लगाने के निर्देश।

जयपुर। शहरी सेवा शिविर-2026 के तहत सरकारी भूमि पर बसे अवैध कॉलोनियों के नियमन की प्रक्रिया पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। नगरीय विकास एवं आवासन तथा स्वायत्त शासन विभाग (UDH-LSG) ने इस संबंध में सभी नगरीय निकायों, विकास प्राधिकरणों, नगर विकास न्यासों और राजस्थान आवासन मंडल को आदेश जारी करते हुए आगामी आदेश तक ऐसी किसी भी कार्रवाई पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। दरअसल, विभाग ने 10 जून 2026 को जारी सर्कुलर के आधार पर 12 जून से 15 जुलाई तक शहरी सेवा शिविर-2026 आयोजित कर सरकारी भूमि पर बसे कुछ अवैध कब्जों एवं कॉलोनियों के नियमन की प्रक्रिया शुरू की थी।

हालांकि, इस संबंध में दायर एक जनहित याचिका पर राजस्थान हाईकोर्ट ने सर्कुलर के प्रभावी क्रियान्वयन पर रोक लगाते हुए सरकारी भूमि पर बनी कॉलोनियों का नियमन नहीं करने के निर्देश दिए। हाईकोर्ट के आदेश की पालना में अब UDH-LSG ने स्पष्ट किया है कि आगामी आदेश जारी होने तक शहरी सेवा शिविर-2026 के दौरान सरकारी भूमि पर स्थित कॉलोनियों के नियमन से संबंधित कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। विभाग ने सभी संबंधित संस्थाओं को न्यायालय के आदेशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। अन्य सेवाएं एवं कार्य पूर्व निर्धारित व्यवस्था के अनुसार जारी रहेंगे।

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