टैगोर ब्रांड सरसों के तेल के तीन बैचों पर रोक, असुरक्षित पाए जाने पर विभाग की बड़ी कार्रवाई
समाप्ति तिथि की जांच करने की अपील
जयपुर। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण विभाग ने जनस्वास्थ्य की सुरक्षा को देखते हुए एम/एस गोयल ऑयल उद्योग द्वारा निर्मित टैगोर ब्रांड सरसों के तेल के तीन बैचों की बिक्री, वितरण, निर्माण, भंडारण और प्रदर्शन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। राज्य खाद्य प्रयोगशाला, जयपुर की जांच रिपोर्ट में इन बैचों को असुरक्षित पाए जाने के बाद यह कार्रवाई की गई है। आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण डॉ. टी. शुभमंगला द्वारा जारी आदेश के अनुसार टैगोर ब्रांड सरसों के तेल के बैच नंबर 01, 02 और 10 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत असुरक्षित घोषित किए गए हैं। इन बैचों पर लगाया गया प्रतिबंध प्रारंभिक रूप से दो माह अथवा नियमानुसार निर्धारित अवधि तक प्रभावी रहेगा।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर प्रथम के अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) डॉ. रवि शेखावत ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि यदि उनके पास इन बैचों का सरसों का तेल उपलब्ध है तो उसका उपयोग नहीं करें और संबंधित विक्रेता को वापस कर दें। वहीं सभी थोक एवं खुदरा विक्रेताओं को भी प्रतिबंधित बैच का स्टॉक तत्काल हटाने के निर्देश दिए गए हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि प्रतिबंधित उत्पाद की बिक्री या भंडारण पाए जाने पर संबंधित कारोबारियों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उपभोक्ताओं से खाद्य पदार्थ खरीदते समय ब्रांड, बैच नंबर और निर्माण व समाप्ति तिथि की जांच करने की अपील भी की गई है।

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