आसाराम को हाईकोर्ट से लगा बडा झटका : नहीं बढ़ी अंतरिम जमानत, अब 30 को जेल में करना होगा सरेंडर
मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट ईमेल के जरिए रजिस्ट्रार ज्यूडिशियल को भेजने के निर्देश
हाईकोर्ट ने 29 अगस्त तक अंतरिम जमानत को आगे बढाने के साथ ही निर्देश दिए थे कि अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में 03 वरिष्ठ चिकित्सकों का मेडिकल बोर्ड बनाया जाए जिसमें 02 कार्डियक व 01 न्यूरोलॉजी विशेषज्ञ को शामिल किया जाए।
जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट से आसाराम को बडा झटका लगा है जनवरी 2025 के तीसरा सप्ताह से लगातार अंतरिम जमानत पर जेल से बाहर चल रहे आसाराम की अब अंतरिम जमानत बढाने से इनकार कर दिया गया है। हाईकोर्ट के इस फैसले से अब आसाराम को एक बार फिर से जोधपुर की सेंट्रल जेल में सरेंडर करना होगा। जस्टिस दिनेश मेहता व जस्टिस विनीत कुमार माथुर की डबल बैंच में आसाराम की ओर से अंतरिम जमानत को आगे बढाने के लिए आवेदन किया गया था।
हाईकोर्ट ने 29 अगस्त तक अंतरिम जमानत को आगे बढाने के साथ ही निर्देश दिए थे कि अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में 03 वरिष्ठ चिकित्सकों का मेडिकल बोर्ड बनाया जाए जिसमें 02 कार्डियक व 01 न्यूरोलॉजी विशेषज्ञ को शामिल किया जाए। कोर्ट ने आसाराम की जांच के बाद मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट ईमेल के जरिए रजिस्ट्रार ज्यूडिशियल को भेजने के निर्देश दिए थे। बुधवार को आसाराम की अंतरिम जमानत को आगे बढाने पर सुनवाई के दौरान सिविल अस्पताल अहमदाबाद की रिपोर्ट का अवलोकन करने के बाद कोर्ट ने अंतरिम जमानत को आगे बढाने से इनकार कर दिया।

Comment List