नौ वर्षीय बालिका से छेड़छाड़ के 72 वर्षीय आरोपी को पांच साल की कैद
सात हजार रुपए का जुमार्ना
कोटा। नौ वर्षीय मासूम बालिका से छेड़छाड़ करने के एक साल पुराने मामले में बुधवार को पोक्सो क्रम संख्या-चार कोर्ट के न्यायाधीश विक्रम सिंह ने आरोपी बुजुर्ग को दोषी करार देते हुए पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने आरोपी महेश दत्त (72) पुत्र नाथूलाल निवासी अनंतपुरा थाना क्षेत्र पर सात हजार रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया है।
विशिष्ट लोक अभियोजक वंदना नागर ने बताया कि पीड़ित बालिका की मां ने आरोपी के खिलाफ 3 मई 2024 को अनंतपुरा थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें बताया था कि उसकी नौ वर्षीय पुत्री शाम को छह बजे अपने घर के बाहर खेल रही थी तभी आरोपी ने उसे टॉफी देकर अपने कमरे में बुलाया और उसके साथ छेड़छाड़ की। बालिका ने आपबीती अपनी दादी और मां को बताई । इसके बाद आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया । मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ छेड़छाड़ और पोक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार किया और जेल भेज दिया था। पुलिस अनुसंधान के बाद आरोपी को दोषी मानते हुए न्यायालय में चालान पेश किया। ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष की और से कई गवाहों के बयान दर्ज करवाए गए। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद 72 वर्षीय बुजुर्ग आरोपी को दोषी करार देते हुए पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाते हुए सात हजार रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया है।

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