नाबालिग से छेड़छाड़ व परिजनों से मारपीट, पिता-पुत्र को 3 साल की सजा
6000 रुपए का जुर्माना
फरियादी ने कोटा शहर एसपी को आरोपियों के खिलाफ 2021 में परिवाद पेश किया था ।
कोटा। सोलह वर्षीय नाबालिक बालिका से छेड़छाड़ और परिजनों के साथ मारपीट के मामले में पोक्सो तीन न्यायालय ने आरोपी पिता पुत्र को 3 साल की सजा सुनाते हुए न्याआरोपी पर 6000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। फरियादी ने कोटा शहर एसपी को आरोपियों के खिलाफ 2021 में परिवाद पेश किया था जिसमें बताया था कि उसकी 16 वर्षीय भतीजी पिछले कई सालों से उसके पास रह रही है। मोहल्ले में रहने वाला सोनू उर्फ हरिओम सुमन पुत्र हरिशंकर उसे आते जाते उसके साथ छेड़छाड़ करता है। कहीं से सोनू ने उसका नंबर ले लिए और उसके मोबाइल पर अश्लील मैसेज भेजता है तथा अश्लील बातें करता है। सुबह 7:00 बजे जब भतीजी छत पर गई तो आरोपी उसके पास आया और उसके साथ छेड़छाड़ करने लगा उसके जोर से चिल्लाने पर भाग गया। इसके बाद बालिका की दादी तथा परिजन आरोपी के पिता से शिकायत करने तथा समझाने के लिए गए तो उन्होंने उसके साथ अभद्र व्यवहार किया गाली गलौज कर उनके साथ मारपीट की और घर से भगा दिया। इस मामले में एसपी के निर्देश पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। अनुसंधान के दौरान पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर चालान पेश किया ट्रायल के दौरान गवाहों के बयान कराए। न्यायाधीश दीपक दुबे ने नाबालिक बालिका से छेड़छाड़ और परिजनों से मारपीट के मामले में पिता - पुत्र को 3 साल की सजा सुनाई तथा 6000 रुपए का जुर्माना भी लगाया।
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