सात साल पुराने हत्या के मामले में चार दोषियों को उम्रकैद

साढ़े 11 हजार रुपए का अर्थ दंड

सात साल पुराने हत्या के  मामले में चार दोषियों को उम्रकैद

1 जुलाई 2018 को परिवादी ने पुलिस थाना उद्योग नगर में रिपोर्ट दी थी।

कोटा । हत्या के मामले में एडीजेक्रम संख्या एक महिला उत्पीड़न कोर्ट ने चार आरोपियों को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। न्यायालय ने आरोपी निजाम उर्फ निजामुद्दीन (43)पुत्र सलीम मोहम्मद निवासी मक्का मस्जिद के पास इन्द्रा गांधी नगर डीसीएम, सिराज (35)पुत्र मोहम्मद सलीम उम्र  निवासी मक्का मस्जिद के पास इन्द्रा गांधी नगर डीसीएम, लोकेन्द्र सिंह (26)पुत्र महावीर सिंह निवासी केशोली थाना कनवास जिला कोटा ,हाल निवास  प्रेम नगर द्वितीय तेजाजी चौक तथा आदिल खान (24) पुत्र   अशफाक हुसैन  निवासी गोविन्द नगर थाना उद्योग नगर पर  साढ़े 11 हजार  रुपए का जुमार्ना भी लगाया । न्यायालय ने आरोपियों को धारा-364, 302/34, 323/34, 341 भारतीय दंड संहिता के आरोपों में दोषसिद्ध माना है। 

विशिष्ट लोक अभियोजक बलिराम मीणा व एडवोकेट नीलकमल यादव ने बताया कि 1 जुलाई 2018 को परिवादी अली रंगरेज ने पुलिस थाना उद्योग नगर में  रिपोर्ट दी थी जिसमें बताया था कि  उसके  भांजे जाकिब को एक  जुलाई की सुबह 10 बजे डीसीएम चौराहे से निजाम खान व उसका भाई सिराज खान दोनों मोटर साईकिल पर बैठाकर गोविंद नगर सामुदायिक भवन ले गए। वहां दोनों भाईयों व उनके अन्य चार-पांच साथियों ने लोहे के पाईपों से मारपीट की, जिससे  उसके भांजे के हाथ, पैर व मुंह पर गंभीर चोटें आई तथा खून निकल आया, वह चल भी  नहीं पा रहा।  परिवादी के पास निजाम ने फोन किया और बताया कि उसके  भांजे को जान से मार देंगे और परिवादी को भी मारने की धमकी दी। इस पर परिवादी आमिन भाई के साथ गोविंद नगर चौराहे पर पहुंचा तो निजाम, उसके भाई सिराज व उनके साथियों ने परिवादी के साथ भी मारपीट कर भाग गए। शाकिब की 8 जुलाई 2018 को अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई थी। 

पुलिस ने हत्या सहित अन्य धाराओं में आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान  किया।  पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया। ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कई गवाहों के बयान करवाए । मामले में न्यायालय ने आरोपी निजाम उर्फ निजामुद्दीन, आदिल खान, सिराज एवं लोकेंद्र सिंह को  दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई और साढ़े 11 हजार रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया है। 

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