दस साल पुराना हत्या के प्रयास का मामला - दोषियों को 10-10 साल की कठोर कैद
होटल में बुलाकर मारी थी गोली
आरोपी गोली मार कर फरार हो गए थे।
कोटा । एडीजे क्रम 4 के न्यायाधीश ने हत्या के प्रयास में दो आरोपियों को दोषी मानते हुए दस-दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाते हुए अर्थ दंड से दंडित किया है। साजीदेहड़ा निवसी जुबेर (39)पुत्र मोहम्मद इस्माइल और शिवपुरा निवासी शाहिद खान उर्फ चिल्ली (39) पुत्र मुश्ताक अली को 20-20 हजार रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया है।
अपर लोक अभियोजक ने बताया कि परिवादी अब्दुल हनीफ ने महावीर नगर पुलिस थाने में रिपोर्ट दी थी कि 17 अगस्त 2015 को रात करीब सवा दस बजे होटल पर नौकर दिनेश व शाहरुख के साथ खाना खिला रहा था। उसी समय शाहिद उर्फ चिल्ली अन्य तीन साथियों के साथ बाइक से होटल पर आया । उसने खाने का आर्डर दिया तथा शराफत भाई के बारे में पूछा और उनसे बात करने की इच्छा जताई। इसके बाद मैंने अपने फोन से शाहिद की शराफत भाई से बात करवाई। उसने उन्हें होटल बुलाया 10-15 मिनट में शराफत भाई आ गए। इसके बाद शराफत भाई और शाहिद उर्फ चिल्ली बातचीत कर रहे थे। एक-दो मिनट बाद शराफत भाई के चिल्लाने की आवाज आई तो देखा कि उन लोगों ने जान से मारने की नियत से शराफत भाई को गोली मार दी और फरार हो गए ।उनके पेट में गोली लगी थी। उन्हें अस्पताल ले गएऔर पुलिस को सूचना दी ।
पुलिस ने हत्या के प्रयास सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। अनुसंधान के दौरान पुलिस ने अनवर उर्फ गुड्डू, शाहिद खान उर्फ चिल्ली, आरिफ हुसैन व जुबेर को गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान पेश किया। ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कई गवाहों के बयान दर्ज करवाए । न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद जुबेर, शाहिद खान उर्फ चिल्ली को दोषी मानते हुए दस-दस साल के कारावास की सजा सुनाते हुए 20-20 हजार रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया है।
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