नाबालिग का अपहरण कर रेप के आरोपी को उम्रकैद, जज ने अपने फैसले में लिखा- नारी का अपमान करने वाला सजा का ही हकदार, चाहे बलशाली दुर्योधन हो या रावण
पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया
शहर की पॅाक्सो कोर्ट संख्या 3 के जज निहालचंद ने अपने फैसले में नाबालिग का अपहरण कर रेप के अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जज ने अपने फैसले में लिखा कि नारी का अपमान करने वाला सजा का ही हकदार, चाहे बलशाली दुर्योधन हो या रावण, जिसने भी महिला का अपमान किया, उनका विनाश हुआ।
पाली। शहर की पॅाक्सो कोर्ट संख्या 3 के जज निहालचंद ने अपने फैसले में नाबालिग का अपहरण कर रेप के अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जज ने अपने फैसले में लिखा कि नारी का अपमान करने वाला सजा का ही हकदार, चाहे बलशाली दुर्योधन हो या रावण, जिसने भी महिला का अपमान किया, उनका विनाश हुआ। पीड़ित पक्ष की ओर से एडवोकेट सुरेश राणा ने पैरवी की। पोक्सो कोर्ट के विशिष्ठ लोक अभियोजक कुलदीप सिंह सोनीगरा ने बताया, पाली जिले में गत 8 फरवरी को एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दी।
जिसमें बताया, 9वीं कक्षा में पढ़ने वाली उनकी नाबालिग बेटी 7 फरवरी 2025 की दोपहर गेहूं पिसाने के लिए गई लेकिन शाम तक घर नहीं पहुंची। घर पर रखा फोन खंगाला तो उसमें एक अनजान नम्बर मिला, जो आरोपीका था। रिपोर्ट में अभियुक्त पर पीड़ित ने अपनी नाबालिग बेटी का अपहरण व रेप करने का मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेसी किया गया। 10 नवंबर को पॉक्सो कोर्ट संख्या तीन नक 21 साल के अभियुक्त को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

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