अमेरिकी कोर्ट से ट्रंप को बड़ा झटका : 10% अस्थायी वैश्विक आयात शुल्क को बताया गलत, कहा- कानूनी रूप से उचित नहीं
सुप्रीम कोर्ट भी कुछ ग्लोबल टैरिफ को रद्द कर चुका है
अमेरिकी ट्रेड कोर्ट ने ट्रंप की टैरिफ नीति को बड़ा झटका देते हुए 10% वैश्विक आयात शुल्क को अवैध करार दिया। कोर्ट ने फिलहाल राहत सिर्फ वाशिंगटन राज्य और दो आयातकों को दी है। ट्रंप प्रशासन अब फैसले के खिलाफ अपील की तैयारी में है। ट्रंप ने जजों को “कट्टर वामपंथी” बताया, जबकि नए टैरिफ लाने के संकेत भी दिए गए हैं।
वॉशिंगटन। अमेरिकी ट्रेड कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति को बड़ा झटका देते हुए उनके हालिया 10% अस्थायी वैश्विक आयात शुल्क को गलत करार दिया है। कोर्ट ने कहा कि ट्रंप प्रशासन ने जो टैरिफ लगाए, वे कानूनी रूप से उचित नहीं थे। हालांकि अदालत ने फिलहाल इन शुल्कों पर रोक केवल दो निजी आयातकों और वाशिंगटन राज्य के लिए लगाई है, जबकि बाकी आयातकों पर ये टैरिफ अभी लागू रहेंगे। US कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ने 2-1 के बहुमत से यह फैसला सुनाया।
अब इस मामले में ट्रंप प्रशासन की संभावित अपील पर सुनवाई पूरी होने तक टैरिफ जारी रह सकते हैं। मामले की जांच जुलाई तक पूरी होने की संभावना है। इससे पहले अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट भी राष्ट्रीय आपातकाल कानून के तहत लगाए गए ट्रंप के कुछ ग्लोबल टैरिफ को रद्द कर चुका है। फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए ट्रंप ने अदालत के 2 जजों को “कट्टर वामपंथी” बताते हुए निशाना साधा। वहीं ट्रंप प्रशासन ने संकेत दिए हैं कि वह धारा 301 के तहत नए टैरिफ लगाने की तैयारी में है।

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